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कंगना नहीं जाएंगी पुलिस स्टेशन, हाईकोर्ट में लगा सकती हैं मदद की गुहार : सूत्र

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Published : Nov 23, 2020, 8:12 AM IST

Updated : Nov 23, 2020, 11:59 AM IST

पुलिस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे ने कहा कि, हमने कंगना और रंगोली चंदेल को तीसरा नोटिस जारी किया और उन्हें बांद्रा पुलिस की जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए कहा है. जानकारी के अनुसार कंगना रनौत आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगी. इस संबंध में वह उच्च न्यायालय से मदद की गुहार लगा सकती है. सूत्रों के अनुसार कंगना आज हाईकोर्ट का रूख कर सकती हैं.

kangana ranaut
कंगना रनौत

मुंबई (महाराष्ट्र) : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने तलब किया है. जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी. खबरों की माने तो कंगना इस मामले में हाईकोर्ट से मदद मांग सकती हैं.

बता दें मुंबई पुलिस ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को दो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोपों के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए तीसरी बार 23 और 24 नवंबर को तलब किया है.

कंगना और रंगोली को तीसरा नोटिस जारी

पुलिस ने यहां के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश पर कंगना और रंगोली के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है.

कंगना और रंगोली को तीसरा नोटिस जारी
पुलिस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे ने कहा कि, हमने कंगना और रंगोली चंदेल को तीसरा नोटिस जारी किया और उन्हें बांद्रा पुलिस की जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए कहा है.

तीसरी बार 23 और 24 नवंबर को तलब

'पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ'
कंगना के वकील रिजवान सिद्दिकी ने इससे पहले दो नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि, उनकी मुवक्किल पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे 15 नवम्बर तक हिमाचल प्रदेश में अपने भाई की शादी में व्यस्त हैं.

दो समुदायों के बीच दरार उत्पन्न करने का आरोप
मामले में शिकायतकर्ता मुनव्वर अली ने रनौत पर लोगों के दिमाग में बॉलीवुड की खराब छवि बनाने और दो समुदायों के लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन और दरार उत्पन्न करने का आरोप लगाया है.

पढ़ें: कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

'दरार पैदा करने के इरादे से किया ट्वीट'
उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया था कि, रनौत अपने सभी ट्वीट में दुर्भावनापूर्वक, धर्म को ला रही हैं. अली ने आरोप लगाया है कि, रनौत की मैनेजर के रूप में काम करने वाली चंदेल ने भी सांप्रदायिक दरार पैदा करने के इरादे से ट्वीट किया था.

कंगना और रंगोली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
पुलिस ने रनौत और उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 295-ए और 124-ए, 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने इसके साथ ही कंगना और उनकी बहन को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा है.

मुंबई (महाराष्ट्र) : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने तलब किया है. जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी. खबरों की माने तो कंगना इस मामले में हाईकोर्ट से मदद मांग सकती हैं.

बता दें मुंबई पुलिस ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को दो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोपों के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए तीसरी बार 23 और 24 नवंबर को तलब किया है.

कंगना और रंगोली को तीसरा नोटिस जारी

पुलिस ने यहां के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश पर कंगना और रंगोली के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है.

कंगना और रंगोली को तीसरा नोटिस जारी
पुलिस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे ने कहा कि, हमने कंगना और रंगोली चंदेल को तीसरा नोटिस जारी किया और उन्हें बांद्रा पुलिस की जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए कहा है.

तीसरी बार 23 और 24 नवंबर को तलब

'पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ'
कंगना के वकील रिजवान सिद्दिकी ने इससे पहले दो नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि, उनकी मुवक्किल पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे 15 नवम्बर तक हिमाचल प्रदेश में अपने भाई की शादी में व्यस्त हैं.

दो समुदायों के बीच दरार उत्पन्न करने का आरोप
मामले में शिकायतकर्ता मुनव्वर अली ने रनौत पर लोगों के दिमाग में बॉलीवुड की खराब छवि बनाने और दो समुदायों के लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन और दरार उत्पन्न करने का आरोप लगाया है.

पढ़ें: कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

'दरार पैदा करने के इरादे से किया ट्वीट'
उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया था कि, रनौत अपने सभी ट्वीट में दुर्भावनापूर्वक, धर्म को ला रही हैं. अली ने आरोप लगाया है कि, रनौत की मैनेजर के रूप में काम करने वाली चंदेल ने भी सांप्रदायिक दरार पैदा करने के इरादे से ट्वीट किया था.

कंगना और रंगोली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
पुलिस ने रनौत और उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 295-ए और 124-ए, 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने इसके साथ ही कंगना और उनकी बहन को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा है.

Last Updated : Nov 23, 2020, 11:59 AM IST
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