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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के निर्देश पर लगाई रोक

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 'सेक्रेटरी जनरल' को देश के प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत उस रिपोर्ट को शुक्रवार रात तक पेश करने के लिए कहा है.

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Published : Apr 28, 2023, 8:33 PM IST

Updated : Apr 29, 2023, 6:22 AM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 'सेक्रेटरी जनरल' को देश के प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत उस रिपोर्ट को मध्य रात्रि तक उनके सामने पेश करने का शुक्रवार को निर्देश दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नौकरियों में घोटाले के मामले को फिर से दूसरे न्यायाधीश को सौंपने के लिए कहा गया है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ के न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के महासचिव को दिए गए निर्देश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा कि वर्तमान प्रकृति के आदेश को न्यायिक अनुशासन के तहत ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्यवाही में पारित नहीं किया जाना चाहिए था. हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही में पारित आदेश पर रोक लगाते हैं.

हम सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को निर्देश देते हैं कि वे इस बारे में सूचित करें. कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल आदेश भेजा जा रहा है. जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसकी सूचना देंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई के दौरान पेश हुए, ने अदालत के इस विचार का समर्थन किया कि जस्टिस गंगोपाध्याय को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद ऐसा आदेश पारित नहीं करना चाहिए था.

कलकत्ता उच्च न्यायालय इससे के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय पहले, उन्होंने निर्देश दिया कि एक समाचार चैनल में उनके साक्षात्कार की रिपोर्ट और आधिकारिक अनुवाद और कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के महापंजीयक का हलफनामा शुक्रवार की मध्य रात्रि तक मूल रूप में उनके सामने पेश किया जाए. उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार सबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस मामले की जांच किसी और न्यायाधीश को सौंपने का शुक्रवार को निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, 'पारदर्शिता के लिए, मैं भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को निर्देश देता हूं कि वे रिपोर्ट और मेरे द्वारा मीडिया में दिए गए साक्षात्कार का आधिकारिक अनुवाद और इस न्यायालय के महापंजीयक के हलफनामे को आज मध्यरात्रि 12 बजे तक मूल रूप में मेरे सामने प्रस्तुत करें.' प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि यह मामला किसी अन्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ को सौंपना होगा.

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था कि क्या न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित लंबित मामले में किसी समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था.

ये भी पढ़ें - WB Teacher Recruitment Scam : सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रहे जज को हटाया

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 'सेक्रेटरी जनरल' को देश के प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत उस रिपोर्ट को मध्य रात्रि तक उनके सामने पेश करने का शुक्रवार को निर्देश दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नौकरियों में घोटाले के मामले को फिर से दूसरे न्यायाधीश को सौंपने के लिए कहा गया है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ के न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के महासचिव को दिए गए निर्देश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा कि वर्तमान प्रकृति के आदेश को न्यायिक अनुशासन के तहत ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्यवाही में पारित नहीं किया जाना चाहिए था. हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही में पारित आदेश पर रोक लगाते हैं.

हम सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को निर्देश देते हैं कि वे इस बारे में सूचित करें. कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल आदेश भेजा जा रहा है. जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसकी सूचना देंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई के दौरान पेश हुए, ने अदालत के इस विचार का समर्थन किया कि जस्टिस गंगोपाध्याय को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद ऐसा आदेश पारित नहीं करना चाहिए था.

कलकत्ता उच्च न्यायालय इससे के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय पहले, उन्होंने निर्देश दिया कि एक समाचार चैनल में उनके साक्षात्कार की रिपोर्ट और आधिकारिक अनुवाद और कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के महापंजीयक का हलफनामा शुक्रवार की मध्य रात्रि तक मूल रूप में उनके सामने पेश किया जाए. उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार सबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस मामले की जांच किसी और न्यायाधीश को सौंपने का शुक्रवार को निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, 'पारदर्शिता के लिए, मैं भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को निर्देश देता हूं कि वे रिपोर्ट और मेरे द्वारा मीडिया में दिए गए साक्षात्कार का आधिकारिक अनुवाद और इस न्यायालय के महापंजीयक के हलफनामे को आज मध्यरात्रि 12 बजे तक मूल रूप में मेरे सामने प्रस्तुत करें.' प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि यह मामला किसी अन्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ को सौंपना होगा.

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था कि क्या न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित लंबित मामले में किसी समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था.

ये भी पढ़ें - WB Teacher Recruitment Scam : सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रहे जज को हटाया

Last Updated : Apr 29, 2023, 6:22 AM IST
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