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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जॉयपुर प्रत्याशी का नामांकन रद्द

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जॉयपुर विधानसभा सीट से नामांकन करने वाले टीएमसी उम्मीदवार उज्जल कुमार के मामले पर सुनवाई की. अदालत ने कुमार का नामांकन रद्द करने का आदेश दिया है.

Ujjal Kumar
Ujjal Kumar
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Published : Mar 12, 2021, 10:09 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबी नायर राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया है. एकल न्यायाधीश ने निर्वाचन चुनाव आयोग को पुरुलिया के जॉयपुर के टीएमसी उम्मीदवार, उज्जल कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया था.

रिटर्निंग अधिकारी ने उज्जल कुमार का नामांकन रद्द कर दिया था. कुमार ने कल रिट याचिका दायर करते हुए एकल न्यायाधीश से गुहार लगाई. न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करके ईसीआई को कुमार को चुनाव लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया था.

पढ़ें-ममता बनर्जी की तबीयत में सुधार, अस्पताल से मिली छुट्टी

ईसीआई ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के आदेश को चुनौती दी. अपील में, ईसीआई ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने बिना ईसीआई का पक्ष सुने आदेश पारित किया था.

खंडपीठ ने ईसीआई के आदेश पर सुनवाई करते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया.

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबी नायर राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया है. एकल न्यायाधीश ने निर्वाचन चुनाव आयोग को पुरुलिया के जॉयपुर के टीएमसी उम्मीदवार, उज्जल कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया था.

रिटर्निंग अधिकारी ने उज्जल कुमार का नामांकन रद्द कर दिया था. कुमार ने कल रिट याचिका दायर करते हुए एकल न्यायाधीश से गुहार लगाई. न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करके ईसीआई को कुमार को चुनाव लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया था.

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ईसीआई ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के आदेश को चुनौती दी. अपील में, ईसीआई ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने बिना ईसीआई का पक्ष सुने आदेश पारित किया था.

खंडपीठ ने ईसीआई के आदेश पर सुनवाई करते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया.

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