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बारपेटा में दर्ज मामले में जिग्नेश मेवाणी को मिली जमानत - जिग्नेश मेवाणी को जमानत

असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने जिग्नेश को जमानत दे दी है.

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Published : Apr 29, 2022, 5:16 PM IST

बारपेटा: असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने जिग्नेश को जमानत दे दी है. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को मारपीट के एक मामले में मेवाणी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

इससे पहले सोमवार को बारपेटा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके ट्वीट से जुड़े मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में मेवाणी को फिर से गिरफ्तार कर लिया था. मेवाणी को असम पुलिस की एक टीम ने अप्रैल 20 को गुजरात के पालनपुर शहर से उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर गिरफ्तार किया था. असम के भाजपा नेता अरूप कुमार डे द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

बारपेटा: असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने जिग्नेश को जमानत दे दी है. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को मारपीट के एक मामले में मेवाणी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

इससे पहले सोमवार को बारपेटा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके ट्वीट से जुड़े मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में मेवाणी को फिर से गिरफ्तार कर लिया था. मेवाणी को असम पुलिस की एक टीम ने अप्रैल 20 को गुजरात के पालनपुर शहर से उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर गिरफ्तार किया था. असम के भाजपा नेता अरूप कुमार डे द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

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