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जावेद अख्तर मानहानि मामला : आज पेश न होने पर कंगना के खिलाफ जारी होगा वारंट!

मुंबई की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अभिनेत्री कंगना रनौत आज पेश होने में विफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा.

जावेद अख्तर मानहानि मामला
जावेद अख्तर मानहानि मामला
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Published : Sep 20, 2021, 9:41 AM IST

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अभिनेत्री कंगना रनौत को व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध मंगलवार को स्वीकार कर लिया और कहा कि अगर वह सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर को पेश होने में विफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा.

याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही कंगना के वकील ने अभिनेत्री के स्वस्थ नहीं होने का हवाला दिया और उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का अनुरोध किया. वकील ने अदालत के समक्ष एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी दाखिल किया और कहा कि अपनी फिल्म के प्रचार के लिए यात्रा करने के दौरान उनमें 'कोविड-19 के लक्षण' दिखे हैं.

वहीं, अख्तर के वकील ने कहा कि यह मामले की सुनवाई टालने का महज एक बहाना है. उन्होंने कहा कि इस साल फरवरी में उन्हें समन जारी किए जाने के बाद से रनौत ने किसी न किसी कारण से अदालत के सामने पेश होने से इनकार किया है.

ये भी पढ़ें - जावेद अख्तर मानहानि केस: कंगना के कोर्ट नहीं आने पर नाराज जज बोले- अब नहीं आईं तो करना पड़ेगा अरेस्‍ट

प्रतिवेदनों पर गौर करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने रनौत को आज के लिए अदालत में पेश होने से छूट दे दी और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की. मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई पर भी अभिनेत्री अदालत में पेश नहीं हुई, तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा.

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था. उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने आदेश में कहा कि कार्यवाही शुरू करने के अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक अवैधता या अनियमितता नहीं है.

गौरतलब है कि अख्तर (76) ने रनौत के खिलाफ एक टीवी साक्षात्कार में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने तथा बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी. मजिस्ट्रेट अदालत ने दिसंबर 2020 में, जुहू पुलिस को रनौत के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी. इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था.

अख्तर ने अपनी शिकायत में दावा किया कि पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा कथित आत्महत्या करने के बाद, बॉलीवुड में मौजूद एक 'कोटरी' (अंतर-मंडली) का जिक्र करते हुए रनौत ने एक साक्षात्कार के दौरान उनका नाम घसीटा था.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अभिनेत्री कंगना रनौत को व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध मंगलवार को स्वीकार कर लिया और कहा कि अगर वह सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर को पेश होने में विफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा.

याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही कंगना के वकील ने अभिनेत्री के स्वस्थ नहीं होने का हवाला दिया और उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का अनुरोध किया. वकील ने अदालत के समक्ष एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी दाखिल किया और कहा कि अपनी फिल्म के प्रचार के लिए यात्रा करने के दौरान उनमें 'कोविड-19 के लक्षण' दिखे हैं.

वहीं, अख्तर के वकील ने कहा कि यह मामले की सुनवाई टालने का महज एक बहाना है. उन्होंने कहा कि इस साल फरवरी में उन्हें समन जारी किए जाने के बाद से रनौत ने किसी न किसी कारण से अदालत के सामने पेश होने से इनकार किया है.

ये भी पढ़ें - जावेद अख्तर मानहानि केस: कंगना के कोर्ट नहीं आने पर नाराज जज बोले- अब नहीं आईं तो करना पड़ेगा अरेस्‍ट

प्रतिवेदनों पर गौर करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने रनौत को आज के लिए अदालत में पेश होने से छूट दे दी और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की. मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई पर भी अभिनेत्री अदालत में पेश नहीं हुई, तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा.

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था. उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने आदेश में कहा कि कार्यवाही शुरू करने के अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक अवैधता या अनियमितता नहीं है.

गौरतलब है कि अख्तर (76) ने रनौत के खिलाफ एक टीवी साक्षात्कार में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने तथा बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी. मजिस्ट्रेट अदालत ने दिसंबर 2020 में, जुहू पुलिस को रनौत के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी. इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था.

अख्तर ने अपनी शिकायत में दावा किया कि पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा कथित आत्महत्या करने के बाद, बॉलीवुड में मौजूद एक 'कोटरी' (अंतर-मंडली) का जिक्र करते हुए रनौत ने एक साक्षात्कार के दौरान उनका नाम घसीटा था.

(पीटीआई-भाषा)

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