श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत छह साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पार्टी के अध्यक्ष अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं.
गृह विभाग ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. आदेश में कहा गया है बांदीपोरा पुलिस को 28 मार्च 2015 को जानकारी मिली थी कि प्रार्थना के बाद शाह ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया. इस संबोधन में शाह ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ नारे लगाए थे.
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जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी शुक्रवार की नमाज के बाद नदखई में दिखाई दिए. उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए और इलाके के युवाओं को भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ भड़काया. शाह को जुलाई 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.