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जम्मू-कश्मीर रेप मामला : दोषी को जेल, स्कूल से लौटते वक्त छात्रा की हुई थी किडनैपिंग - 10वीं की छात्रा से रेप अपहरण जम्मू सजा

जम्मू-कश्मीर में रेप और अपहरण के एक मामले की सुनवाई के बाद जज ने दोषी को आठ साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि अदालत का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त सजा दे, क्योंकि अपेक्षित सजा का एक उद्देश्य समाज की सुरक्षा और सामूहिक रूप से इसके लिए वैध प्रतिक्रिया है. हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि सजा के साथ-साथ सुधार भी आवश्यक है. स्कूल से लौटते समय दोषी ने 10वीं की छात्रा का अपहरण कर लिया था. उसके बाद उसने रेप भी किया.

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Published : May 24, 2022, 6:05 PM IST

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2014 में 10वीं कक्षा की नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज खलील चौधरी ने टिकरी रकवाला जम्मू के थोरू राम के बेटे घरू राम उर्फ बिट्टू को अपहरण के आरोप में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 363 के तहत दो साल के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

दोषी को धारा 452 आरपीसी (घर में अतिचार) के तहत अपराध करने के लिए एक साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई. हालांकि इन सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है. जुर्माना अदा ना करने पर अदालत ने आदेश दिया कि दोषी को धारा 376 (1) आरपीसी (बलात्कार), धारा 363 आरपीसी के तहत अपराध में डेढ़ महीने और धारा 452 आरपीसी के तहत अपराध में एक महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ढाई चक घो मनहासा के रतन लाल के बेटे सुनील कुमार उर्फ कोकर को अन्य दोषी सुनील कुमार उर्फ कोकर को धारा 363/109 आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए चार महीने की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने का भुगतान ना करने पर दोषी को धारा 363/109 आरपीसी के तहत अपराध में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मामले की जांच और सुनवाई के दौरान दोषियों की नजरबंदी की अवधि को उन्हें दी गई सजा के खिलाफ सेट किया जाएगा.

अदालत ने कहा, "यह ना केवल अदालत का कर्तव्य है, बल्कि ना केवल अपराध में अपराधी को भी ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार पर्याप्त सजा देने के लिए सामाजिक और कानूनी दायित्वों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है. इसके अलावा, सुधार मुख्य रूप से सामाजिक लक्ष्य है. यह अदालत का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त सजा दे, क्योंकि अपेक्षित सजा का एक उद्देश्य समाज की सुरक्षा और सामूहिक रूप से इसके लिए वैध प्रतिक्रिया है."

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 वर्षीय छात्रा उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन घर की ओर लौट रही थी, जब आरोपी बिट्टू ने कोकर के साथ जबरदस्ती लड़की का अपहरण कर लिया और उसे मारुति कार में बिठा दिया. बाद में वे उसे घो मनहासन की सड़क से एक अज्ञात स्थान पर ले गए. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया. जिसके बाद लड़की को जंगल के इलाके से बरामद किया गया, जबकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जांच के बाद, पुलिस ने धारा 376 (बलात्कार), 363 (अपहरण) और 452 (घर-अतिचार) के तहत अपराध स्थापित किया, जबकि धारा 363 (अपहरण) और 109 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 15 मार्च 2014 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जहां से आरोप पत्र प्रधान सत्र न्यायाधीश, जम्मू के न्यायालय में प्रतिबद्ध था। इसके बाद, मामले को 12 अप्रैल, 2014 को तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में 25 मई, 2021 को दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार (23 मई) को आरोपी को दोषी ठहराया, यह फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर सबूत "आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं."

(IANS)

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2014 में 10वीं कक्षा की नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज खलील चौधरी ने टिकरी रकवाला जम्मू के थोरू राम के बेटे घरू राम उर्फ बिट्टू को अपहरण के आरोप में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 363 के तहत दो साल के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

दोषी को धारा 452 आरपीसी (घर में अतिचार) के तहत अपराध करने के लिए एक साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई. हालांकि इन सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है. जुर्माना अदा ना करने पर अदालत ने आदेश दिया कि दोषी को धारा 376 (1) आरपीसी (बलात्कार), धारा 363 आरपीसी के तहत अपराध में डेढ़ महीने और धारा 452 आरपीसी के तहत अपराध में एक महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ढाई चक घो मनहासा के रतन लाल के बेटे सुनील कुमार उर्फ कोकर को अन्य दोषी सुनील कुमार उर्फ कोकर को धारा 363/109 आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए चार महीने की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने का भुगतान ना करने पर दोषी को धारा 363/109 आरपीसी के तहत अपराध में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मामले की जांच और सुनवाई के दौरान दोषियों की नजरबंदी की अवधि को उन्हें दी गई सजा के खिलाफ सेट किया जाएगा.

अदालत ने कहा, "यह ना केवल अदालत का कर्तव्य है, बल्कि ना केवल अपराध में अपराधी को भी ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार पर्याप्त सजा देने के लिए सामाजिक और कानूनी दायित्वों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है. इसके अलावा, सुधार मुख्य रूप से सामाजिक लक्ष्य है. यह अदालत का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त सजा दे, क्योंकि अपेक्षित सजा का एक उद्देश्य समाज की सुरक्षा और सामूहिक रूप से इसके लिए वैध प्रतिक्रिया है."

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 वर्षीय छात्रा उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन घर की ओर लौट रही थी, जब आरोपी बिट्टू ने कोकर के साथ जबरदस्ती लड़की का अपहरण कर लिया और उसे मारुति कार में बिठा दिया. बाद में वे उसे घो मनहासन की सड़क से एक अज्ञात स्थान पर ले गए. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया. जिसके बाद लड़की को जंगल के इलाके से बरामद किया गया, जबकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जांच के बाद, पुलिस ने धारा 376 (बलात्कार), 363 (अपहरण) और 452 (घर-अतिचार) के तहत अपराध स्थापित किया, जबकि धारा 363 (अपहरण) और 109 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 15 मार्च 2014 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जहां से आरोप पत्र प्रधान सत्र न्यायाधीश, जम्मू के न्यायालय में प्रतिबद्ध था। इसके बाद, मामले को 12 अप्रैल, 2014 को तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में 25 मई, 2021 को दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार (23 मई) को आरोपी को दोषी ठहराया, यह फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर सबूत "आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं."

(IANS)

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