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जम्मू-कश्मीर: कोरोना मामलों में फिर आई तेजी, हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने जारी की एडवाइजरी

कश्मीर घाटी में खासकर श्रीनगर शहर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले फिर से आने को लेकर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है. एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पतालों में मरीज के साथ सिर्फ एक केयरटेकर को ही अनुमति दी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

कोरोना मामलों में आई फिर तेजी
कोरोना मामलों में आई फिर तेजी
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Published : Sep 25, 2021, 8:20 PM IST

श्रीनगर : कश्मीर घाटी में खासकर श्रीनगर शहर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले फिर से आने को लेकर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर (Health Services Kashmir) की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है. एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पतालों में मरीज के साथ सिर्फ एक केयरटेकर को ही अनुमति दी जाएगी.

निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर (Director Health Services Kashmir) ने अस्पतालों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ एक केयरटेकर को ही अस्पताल में रहने की इजाजत दी गई है.

नया आदेश सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों, प्रभारी निजी अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों से अस्पतालों में भीड़ को कम करने का आह्वान करता है.

गौरतलब है कि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में देखभाल करने वालों के साथ-साथ आम जनता के प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी. सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में देखभाल और मनोदशा की जांच के लिए आने वाले लोगों की संख्या कोरोना वायरस के प्रसार का कारण बन रही है. ऐसे मामलों में अस्पताल प्रशासन से कहा गया है कि वह देखभाल करने वालों की संख्या कम करे और बीमारों के बारे में पूछताछ करने आने वाले आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए.

पढ़ें : वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड के बावजूद हिमाचल को डरा रहा कोरोना, एक्टिव केस में उतार चढ़ाव से बढ़ी चिंता

सरकारी व निजी अस्पतालों के अलावा नर्सिंग होम, निजी क्लीनिक और अन्य चिकित्सा संस्थानों से भी आग्रह किया गया है कि कोरोना दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए. जिनकी सूची निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर को सौंप दी गई है.

श्रीनगर : कश्मीर घाटी में खासकर श्रीनगर शहर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले फिर से आने को लेकर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर (Health Services Kashmir) की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है. एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पतालों में मरीज के साथ सिर्फ एक केयरटेकर को ही अनुमति दी जाएगी.

निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर (Director Health Services Kashmir) ने अस्पतालों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ एक केयरटेकर को ही अस्पताल में रहने की इजाजत दी गई है.

नया आदेश सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों, प्रभारी निजी अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों से अस्पतालों में भीड़ को कम करने का आह्वान करता है.

गौरतलब है कि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में देखभाल करने वालों के साथ-साथ आम जनता के प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी. सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में देखभाल और मनोदशा की जांच के लिए आने वाले लोगों की संख्या कोरोना वायरस के प्रसार का कारण बन रही है. ऐसे मामलों में अस्पताल प्रशासन से कहा गया है कि वह देखभाल करने वालों की संख्या कम करे और बीमारों के बारे में पूछताछ करने आने वाले आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए.

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सरकारी व निजी अस्पतालों के अलावा नर्सिंग होम, निजी क्लीनिक और अन्य चिकित्सा संस्थानों से भी आग्रह किया गया है कि कोरोना दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए. जिनकी सूची निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर को सौंप दी गई है.

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