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कमिश्नर मारपीट मामला : जयुपर मेयर सौम्या गुर्जर और तीन पार्षद निलंबित - commissioner assault case

जयपुर ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर से मारपीट और धक्का-मुक्की करने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने महापौर सौम्या गुर्जर, पार्षद पारस जैन, शंकर शर्मा और अजय सिंह चौहान को पद से निलंबित कर दिया है. पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए निलंबन की यह कार्रवाई की गई.

कमिश्नर मारपीट मामला
कमिश्नर मारपीट मामला
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Published : Jun 7, 2021, 12:25 PM IST

जयपुर : बीवीजी कंपनी के भुगतान और सफाई के वैकल्पिक इंतजाम के मुद्दे पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह के बीच हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है. राजस्थान सरकार ने मामले में दोषी मानते हुए महापौर और तीन पार्षदों को तुरंत प्रभाव से पद से निलंबित करने का आदेश जारी किया है.

आदेशों में महापौर कार्यालय कक्ष में नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए राजकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित प्रकरण का जिक्र किया गया है. मामले की जांच कर रही क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (i)(घ)(ii)(iii)(vi) में वर्णित कृत्यों के लिए महापौर सौम्या गुर्जर, पार्षद पारस जैन, अजय सिंह चौहान और शंकर शर्मा को पूर्णतया दोषी और उत्तरदायी माना है.

जयुपर की मेयर सौम्या गुर्जर निलंबित
जयुपर की मेयर सौम्या गुर्जर निलंबित

राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अंतर्गत न्यायिक जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि महापौर और पार्षदों पर आरोप गंभीर हैं. उनके पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना है.

ऐसे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने महापौर सौम्या गुर्जर सहित तीनों पार्षदों को ग्रेटर निगम के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है.

सौम्या गुर्जर का पत्र
सौम्या गुर्जर का पत्र

मेयर ने लगाया पर्याप्त समय न देने का आरोप
हालांकि मेयर का आरोप है कि क्षेत्रीय उपनिदेशक से विस्तृत जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की थी. लेकिन प्रशासनिक/ राजनीतिक दबाव के तहत खानापूर्ति कर उनके विरुद्ध तत्काल रिपोर्ट पेश की गई. महापौर ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत को मिथ्या बताया और कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं.

भाजपा का कांग्रेस पर हमला
इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. सरकार द्वारा महापौर और तीन भाजपा पार्षदों के निलंबन की कार्रवाई के कुछ ही मिनट बाद सतीश पूनिया ने ट्वीट के जरिए महापौर सौम्या गुर्जर और तीन भाजपा पार्षदों के निलंबन की कार्रवाई की निंदा की.

यह भी पढ़ें- कोरोना के आंकड़े सार्वजनिक न करने से भयावह स्थिति पैदा हुई : प्रियंका गांधी

पूनिया ने ट्वीट किया, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि', इतिहास गवाह है देश में जून के महीने में ही आपातकाल लगा था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी. जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर और पार्षदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, यह राजस्थान में कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा. पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी.

जयपुर : बीवीजी कंपनी के भुगतान और सफाई के वैकल्पिक इंतजाम के मुद्दे पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह के बीच हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है. राजस्थान सरकार ने मामले में दोषी मानते हुए महापौर और तीन पार्षदों को तुरंत प्रभाव से पद से निलंबित करने का आदेश जारी किया है.

आदेशों में महापौर कार्यालय कक्ष में नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए राजकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित प्रकरण का जिक्र किया गया है. मामले की जांच कर रही क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (i)(घ)(ii)(iii)(vi) में वर्णित कृत्यों के लिए महापौर सौम्या गुर्जर, पार्षद पारस जैन, अजय सिंह चौहान और शंकर शर्मा को पूर्णतया दोषी और उत्तरदायी माना है.

जयुपर की मेयर सौम्या गुर्जर निलंबित
जयुपर की मेयर सौम्या गुर्जर निलंबित

राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अंतर्गत न्यायिक जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि महापौर और पार्षदों पर आरोप गंभीर हैं. उनके पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना है.

ऐसे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने महापौर सौम्या गुर्जर सहित तीनों पार्षदों को ग्रेटर निगम के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है.

सौम्या गुर्जर का पत्र
सौम्या गुर्जर का पत्र

मेयर ने लगाया पर्याप्त समय न देने का आरोप
हालांकि मेयर का आरोप है कि क्षेत्रीय उपनिदेशक से विस्तृत जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की थी. लेकिन प्रशासनिक/ राजनीतिक दबाव के तहत खानापूर्ति कर उनके विरुद्ध तत्काल रिपोर्ट पेश की गई. महापौर ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत को मिथ्या बताया और कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं.

भाजपा का कांग्रेस पर हमला
इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. सरकार द्वारा महापौर और तीन भाजपा पार्षदों के निलंबन की कार्रवाई के कुछ ही मिनट बाद सतीश पूनिया ने ट्वीट के जरिए महापौर सौम्या गुर्जर और तीन भाजपा पार्षदों के निलंबन की कार्रवाई की निंदा की.

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पूनिया ने ट्वीट किया, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि', इतिहास गवाह है देश में जून के महीने में ही आपातकाल लगा था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी. जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर और पार्षदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, यह राजस्थान में कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा. पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी.

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