कोच्चि : केरल के एर्णाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत ने उस इस्लामिक स्टेट साजिशकर्ता को दोषी ठहराया है, जो आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत से गया था. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के एक अधिकारी ने बताया कि 28 वर्षीय नशीदुल हमजफर को भारतीय दंड संहिता के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है.
उन्होंने बताया कि यह मामला केरल के कासरगोड के उन 14 युवाओं की गतिविधियों से जुड़ा है जोकि आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मई और जुलाई, 2016 के बीच अपने परिवार के साथ भारत से चले गए थे.
अधिकारी ने बताया कि आईएसआईएस से जुड़े होने के भगोड़े आरोपी अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, अशफाक मजीद और अन्य के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचकर हमजफर तीन अक्टूबर 2017 को भारत से निकल गया था और उसने ईरान जाने से पहले मस्कट और ओमान की यात्रा की थी.
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एनआईए अधिकारी ने कहा कि बाद में काबुल पहुंचने पर अफगान सुरक्षा बलों ने अवैध तरीके से घुसने को लेकर हमजफर को पकड़ा था. सितंबर 2018 में काबुल से प्रत्यर्पण के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने मार्च 2019 में हमजफर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
अधिकारी ने बताया कि हमजफर को 23 नवंबर को सजा सुनायी जाएगी.
(पीटीआई-भाषा)