ETV Bharat / bharat

तेलंगाना कांग्रेस की एनआरआई नेता की भारतीय नागरिकता याचिका खारिज

तेलंगाना कांग्रेस को उस समय झटका लगा, जब पार्टी की एक एनआरआई नेता की नागरिकता का आवेदन रद्द कर दिया गया. वह विधानसभा क्षेत्र की प्रबल दावेदार थीं. Jhansi reddy telangana congress leader, NRI leader citizenship cancelled telangana

jhansi reddy
तेलंगाना कांग्रेस नेता झांसी रेड्डी
author img

By IANS

Published : Oct 27, 2023, 6:30 PM IST

हैदराबाद : कांग्रेस पार्टी की एनआरआई नेता झांसी रेड्डी को बड़ा झटका देते हुए अधिकारियों ने भारतीय नागरिकता के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया. अमेरिकी नागरिक झांसी रेड्डी पालकुर्थी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट की दावेदार हैं.

हैदराबाद जिला कलेक्टर ने रेड्डी को सूचित किया कि भारतीय नागरिकता के लिए उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आवेदन की तारीख से ठीक पहले एक वर्ष तक लगातार भारत में नहीं रह रही हैं. झांसी रेड्डी ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (जी) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था.

जिला कलेक्टर ने लिखा कि उन्होंने 16 जून 2022 को भारत में प्रवेश किया, लेकिन आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि तक लगातार भारत में नहीं रही, जो नागरिकता के लिए अनिवार्य है. उन्हें सूचित किया गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करने पर वह नागरिकता के लिए फिर से आवेदन कर सकती हैं.

झांसी रेड्डी अमेरिका स्थित संगठन महिला सशक्तिकरण तेलुगु एसोसिएशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अवसर पैदा करना है. उन्होंने पालकुर्थी निर्वाचन क्षेत्र में परोपकारी कार्य किया, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में बीआरएस नेता और पंचायत राज मंत्री ई. दयाकर राव करते है. कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद में वह पिछले कुछ हफ्तों से निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रचार कर रही थीं.

ये भी पढ़ें : Kharge Telangana candidates: तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों का चयन, खड़गे ने की CEC बैठक की अध्यक्षता

हैदराबाद : कांग्रेस पार्टी की एनआरआई नेता झांसी रेड्डी को बड़ा झटका देते हुए अधिकारियों ने भारतीय नागरिकता के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया. अमेरिकी नागरिक झांसी रेड्डी पालकुर्थी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट की दावेदार हैं.

हैदराबाद जिला कलेक्टर ने रेड्डी को सूचित किया कि भारतीय नागरिकता के लिए उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आवेदन की तारीख से ठीक पहले एक वर्ष तक लगातार भारत में नहीं रह रही हैं. झांसी रेड्डी ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (जी) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था.

जिला कलेक्टर ने लिखा कि उन्होंने 16 जून 2022 को भारत में प्रवेश किया, लेकिन आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि तक लगातार भारत में नहीं रही, जो नागरिकता के लिए अनिवार्य है. उन्हें सूचित किया गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करने पर वह नागरिकता के लिए फिर से आवेदन कर सकती हैं.

झांसी रेड्डी अमेरिका स्थित संगठन महिला सशक्तिकरण तेलुगु एसोसिएशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अवसर पैदा करना है. उन्होंने पालकुर्थी निर्वाचन क्षेत्र में परोपकारी कार्य किया, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में बीआरएस नेता और पंचायत राज मंत्री ई. दयाकर राव करते है. कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद में वह पिछले कुछ हफ्तों से निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रचार कर रही थीं.

ये भी पढ़ें : Kharge Telangana candidates: तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों का चयन, खड़गे ने की CEC बैठक की अध्यक्षता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.