बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के आई-मॉनेटरी एडवायजरी (IMA) पोंजी घोटाले मामले में आरोपी कर्नाटक के पूर्व मंत्री आर. रोशन बेग की संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया है.
मार्च 2021 में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आईएमए मामले में संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है. आईएमए मामले के सिलसिले में एक निवेशक इमरान पाशा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने अधिवक्ता (सरकार पक्ष) से सवाल किया.
इस पर अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के कारण जब्ती की प्रक्रिया नहीं कर सके. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन और जब्ती के बीच कोई संबंध नहीं है. कोर्ट ने आरोपी रोशन बेग की संपत्ति को जब्त करने के संबंध में एक सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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बता दें कि कर्नाटक स्थित आईएमए और उसके समूह की संस्थाओं द्वारा संचालित बहु-करोड़ पोंजी योजना ने कथित तौर पर निवेश का उपयोग करके उच्च रिटर्न का वादा करके एक लाख से अधिक लोगों से 4,000 करोड़ रुपये की ठगी की.
यह घोटाला जून 2019 में उस समय सामने आया जब आईएमए के संचालक मोहम्मद मंसूर खान, रोशन बेग और कुछ सरकारी अधिकारियों पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाते हुए देश छोड़कर भाग गए.
सीबीआई ने घोटाले के सिलसिले में खान, कंपनी निदेशकों, कई राजस्व और पुलिस अधिकारियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र और चार मामले दर्ज किए थे. वहीं रोशन बेग के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया.