अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने आयशा आत्महत्या मामले में पति आरिफ को 10 साल की सजा सुनाई है. आयशा ने 25 फरवरी, 2021 में नदी में कूदकर आत्महत्या की थी. सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आयशा पति आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया था.
सबूत के आधार पर मिली सजा: अभियोजन पक्ष के अनुसार आयशा के पति को सभी सबूतों की समीक्षा के बाद अदालत ने दस साल जेल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. बता दें, अभियोजन पक्ष ने कुल 23 गवाहों को बुलाया और उन सभी को सबूतों के आधार पर आरिफ को दोषी पाया गया.
घरेलू हिंसा की शिकार: केस की सुनवाई करते समय न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि समाज में घरेलू हिंसा को कम करने के लिए आरोपी को मुक्त नहीं किया जा सकता है. कोर्ट के मुताबिक, आयशा का अबॉर्शन हुआ था. कोर्ट ने घरेलू हिंसा की शिकार आयशा की आत्महत्या पर भी खेद जताया. अदालत ने अपने फैसले में वायरल वीडियो और वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा को सबूत के तौर पर उजागर किया.
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पति ने कबूला गुनाह: सुसाइड करने से पहले आयशा ने अपने पति आरिफ से 70 से 72 मिनट तक बात की जिससे साबित हो गया कि उसने आयशा को सुसाइड करने के लिए उकसाया था. वहीं, कोर्ट ने उस मेडिकल रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया है जिसमें कहा गया था कि दोषी आरिफ ने आयशा की पिटाई कर गर्भपात कराया था. सत्र अदालत ने आयशा के पति आरिफ को दोषी करार दिया है.