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शौहर ने 5 माह पहले घर से निकाला , अब तलाक-तलाक-तलाक कहकर जिंदगी से

बिहार के शेखपुरा में फोन पर पत्नी को तलाक देने का मामला सामने आया है. तीन तलाक से पीड़ित ने गुरुवार को एसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है.

तलाक-तलाक-तलाक
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Published : Feb 19, 2021, 1:36 PM IST

पटना : तीन तलाक विरोधी कानून बनने के बाद बिहार के शेखपुरा में पहली बार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. इस घटना से आहत पीड़िता ने महिला थाना और एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. मामला अरियरी थाना क्षेत्र के चोढ़दरगाह की है.

इस बाबत पीड़िता रुकसाना प्रवीण ने बताया कि उसकी शादी साढ़े छह वर्ष पूर्व सिकंदर आलम से हुई थी. शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो कुछ दिनों तक ठीक ठाक रहा. जिसके बाद उसके ससुरालवालों ने व्यवसाय हेतु पांच लाख रुपये का मांग करने लगे. दहेज के लिए कई बार उसे कमरे में बंद कर मारपीट किया गया और खाना-पीना भी बंद कर दिया गया. इस घटना के बाद उसके पिता ने किसी तरह उसे डेढ़ लाख रुपए दिए. वहीं, दाम्पत्य जीवन से उसे एक पांच वर्ष की पुत्री और एक चार वर्ष का पुत्र भी है.

फोन करके पति ने दिया ट्रिपल तलाक
पीड़िता रुकसाना प्रवीण ने कहा कि 4-5 महीना पूर्व सभी सामान छीनकर ससुरालवालों ने उसे भगा दिया तो वह अपने मायके अरियरी थाना क्षेत्र के चोढ़दरगाह में आकर रहने लगी और किसी तरह वह अपने 5 वर्षीय पुत्री और 4 वर्षीय पुत्र का भरण-पोषण करने लगी. इसी बीच बच्चों की परवरिश में दिक्क्त आने पर वह अपने पति को फोन कर खर्चा मांगा तो उसने टाल-मटोल करने लगा. इधर एक सप्ताह पूर्व उसके पति ने फोन कर उसे ट्रिपल तलाक दे दिया और कहा कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है. बता दें कि उसके पति सिकंदर आलम में वर्तमान में उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेडीमेड का दुकान खोले हुए है.

पति, सास, ननद आदि को बनाया आरोपित
ट्रिपल तलाक मामले में पीड़िता ने पति सिकंदर आलम, सास बानो बेगम, ननद रुबाना खातून, मामाससुर मोती मियां एवं देवर सैफल्लाह को आरोपित बनाया है. पीड़िता ने कहा कि उक्त लोगों द्वारा अक्सर मारपीट किया जाता था और भूखे प्यासे कमरे में बंद रखते थे. इसको लेकर पीड़िता ने महिला थाना और एसपी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है.

यह भी पढ़ें:- महिला ने मांगे दूध और किराए के पैसे, पति ने दिया तीन तलाक

होगी 3 साल की जेल और जुर्माना
एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पीड़ित महिला से पूछताछ कर महिला थाना में संबधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही इस मामले को लेकर जांच कर करवाई शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, तीन तलाक देने पर किसी शख्स के खिलाफ 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही उस शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. एसपी ने कहा कि आरोपित लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पटना : तीन तलाक विरोधी कानून बनने के बाद बिहार के शेखपुरा में पहली बार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. इस घटना से आहत पीड़िता ने महिला थाना और एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. मामला अरियरी थाना क्षेत्र के चोढ़दरगाह की है.

इस बाबत पीड़िता रुकसाना प्रवीण ने बताया कि उसकी शादी साढ़े छह वर्ष पूर्व सिकंदर आलम से हुई थी. शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो कुछ दिनों तक ठीक ठाक रहा. जिसके बाद उसके ससुरालवालों ने व्यवसाय हेतु पांच लाख रुपये का मांग करने लगे. दहेज के लिए कई बार उसे कमरे में बंद कर मारपीट किया गया और खाना-पीना भी बंद कर दिया गया. इस घटना के बाद उसके पिता ने किसी तरह उसे डेढ़ लाख रुपए दिए. वहीं, दाम्पत्य जीवन से उसे एक पांच वर्ष की पुत्री और एक चार वर्ष का पुत्र भी है.

फोन करके पति ने दिया ट्रिपल तलाक
पीड़िता रुकसाना प्रवीण ने कहा कि 4-5 महीना पूर्व सभी सामान छीनकर ससुरालवालों ने उसे भगा दिया तो वह अपने मायके अरियरी थाना क्षेत्र के चोढ़दरगाह में आकर रहने लगी और किसी तरह वह अपने 5 वर्षीय पुत्री और 4 वर्षीय पुत्र का भरण-पोषण करने लगी. इसी बीच बच्चों की परवरिश में दिक्क्त आने पर वह अपने पति को फोन कर खर्चा मांगा तो उसने टाल-मटोल करने लगा. इधर एक सप्ताह पूर्व उसके पति ने फोन कर उसे ट्रिपल तलाक दे दिया और कहा कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है. बता दें कि उसके पति सिकंदर आलम में वर्तमान में उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेडीमेड का दुकान खोले हुए है.

पति, सास, ननद आदि को बनाया आरोपित
ट्रिपल तलाक मामले में पीड़िता ने पति सिकंदर आलम, सास बानो बेगम, ननद रुबाना खातून, मामाससुर मोती मियां एवं देवर सैफल्लाह को आरोपित बनाया है. पीड़िता ने कहा कि उक्त लोगों द्वारा अक्सर मारपीट किया जाता था और भूखे प्यासे कमरे में बंद रखते थे. इसको लेकर पीड़िता ने महिला थाना और एसपी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है.

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होगी 3 साल की जेल और जुर्माना
एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पीड़ित महिला से पूछताछ कर महिला थाना में संबधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही इस मामले को लेकर जांच कर करवाई शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, तीन तलाक देने पर किसी शख्स के खिलाफ 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही उस शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. एसपी ने कहा कि आरोपित लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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