नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र राष्ट्रीय राजधानी में धन शोधन रोकथाम अधिनियम अपीलीय अधिकरण (एटीपीएमएलए) को 14 सितंबर तक कार्यशील किये जाने को सुनिश्चित करेगा.
अदालत ने कहा कि प्रति दिन उसके समक्ष कई याचिकाएं दायर कर पीएमएलए प्राधिकार द्वारा सुनाए गये फैसलों की आलोचना की जा रही है क्योंकि कोरम के अभाव में अपीलीय अधिकरण अपीलों को नहीं ले रहा है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को केंद्र के वकील ने बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है.
अदालत ने कहा, 'उम्मीद की जाती है कि 14 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले प्रतिवादी (केंद्र) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकरण का कामकाज शुरू हो जाए.'
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अदालत ने फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका के जरिए पीएमएलए के तहत गठित अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)