नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉकी टीम के कोच संदीप सांगवान को इस साल द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने 12 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सांगवान ने याचिका दायर कर इस वर्ष रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि सांगवान हॉकी के मशहूर कोच हैं, लेकिन खेल मंत्रालय ने दो नवंबर को द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वालों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया.
याचिका में कहा गया है कि हॉकी में पुरस्कारों के लिए चार आवेदन दिए गए थे. उनमें सांगवान को सबसे ज्यादा अंक हासिल हुए थे, बावजूद उसके सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार की सूची से बाहर रखा गया. ऐसा करना याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव है.
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याचिका में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नाम चुने जाने संबंधी सभी दस्तावेजों को तलब करने की अपील की गई है. याचिका में कहा गया है कि सांगवान को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार देने का दिशानिर्देश जारी किया जाए.