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हिमाचल के महबूब ने उत्तराखंड की 'महबूबा' को दिया तीन तलाक, चिट्ठी लिखकर तोड़ा नाता

देहरादून के थाना क्लेमनटाउन (Dehradun Clementown Police Station) क्षेत्र में तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले विवाह के बाद से ही कम दान दहेज लाने के ताने देते थे. पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति विवाह के बाद से ही मारपीट करता है.

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Published : Nov 16, 2022, 10:49 AM IST

देहरादून: थाना क्लेमनटाउन (Dehradun Clementown Police Station) क्षेत्र में तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देते हुए निकाह के बाद उत्पीड़न, मारपीट और जबरन गर्भपात करवाने के साथ पति द्वारा पीड़िता को पत्र भेजकर तीन तलाक (triple talaq case) देने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

हिमाचल के महबूब से हुआ था पीड़िता का निकाह: पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई की 13 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले (Himachal Sirmour District) के पांवटा साहिब निवासी महबूब अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ था. पीड़िता के परिजनों ने निकाह समारोह में पति और उसके घर वालों को कई उपहार आदि भेंट किए थे. लेकिन ससुराल वाले निकाह के बाद से ही कम दान दहेज लाने के लिए ताने देते थे. पीड़िता ने आरोप लगाया कि शौहर निकाह के बाद से ही मारपीट करता है.
पढ़ें-शादी के पांच दिन बाद दिया तीन तलाक, फिर ममेरे भाई से जबरन कराया निकाह

पीटकर गर्भपात कराने का भी आरोप: जब वह पहली बार गर्भवती हुई तो शौहर ने दोनों बड़े भाइयों शमशेर और गुलशेर के साथ मिलकर इतना पीटा कि गर्भपात हो गया. साथ ही आरोप लगाया कि पीड़िता को कई कई दिनों तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा जाता था. उसके बाद ससुराल वालों ने पीड़िता को 8 फरवरी 2022 को घर से बाहर निकाल दिया. घर से निकाल देने के बाद शौहर ने 12 मई को चिट्ठी भेजकर तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद से ही पीड़िता डिप्रेशन में चल रही है. थाना क्लेमनटाउन प्रभारी कुलवंत ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर शौहर महबूब अली, शमशेर अली, गुलशेर अली, मोहसिना और परवीन के खिलाफ मुस्लिम अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. मामले में जांच की जा रही है.

देहरादून: थाना क्लेमनटाउन (Dehradun Clementown Police Station) क्षेत्र में तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देते हुए निकाह के बाद उत्पीड़न, मारपीट और जबरन गर्भपात करवाने के साथ पति द्वारा पीड़िता को पत्र भेजकर तीन तलाक (triple talaq case) देने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

हिमाचल के महबूब से हुआ था पीड़िता का निकाह: पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई की 13 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले (Himachal Sirmour District) के पांवटा साहिब निवासी महबूब अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ था. पीड़िता के परिजनों ने निकाह समारोह में पति और उसके घर वालों को कई उपहार आदि भेंट किए थे. लेकिन ससुराल वाले निकाह के बाद से ही कम दान दहेज लाने के लिए ताने देते थे. पीड़िता ने आरोप लगाया कि शौहर निकाह के बाद से ही मारपीट करता है.
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पीटकर गर्भपात कराने का भी आरोप: जब वह पहली बार गर्भवती हुई तो शौहर ने दोनों बड़े भाइयों शमशेर और गुलशेर के साथ मिलकर इतना पीटा कि गर्भपात हो गया. साथ ही आरोप लगाया कि पीड़िता को कई कई दिनों तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा जाता था. उसके बाद ससुराल वालों ने पीड़िता को 8 फरवरी 2022 को घर से बाहर निकाल दिया. घर से निकाल देने के बाद शौहर ने 12 मई को चिट्ठी भेजकर तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद से ही पीड़िता डिप्रेशन में चल रही है. थाना क्लेमनटाउन प्रभारी कुलवंत ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर शौहर महबूब अली, शमशेर अली, गुलशेर अली, मोहसिना और परवीन के खिलाफ मुस्लिम अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. मामले में जांच की जा रही है.

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