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Hijab row : कर्नाटक कांग्रेस नेता हैदराबाद में गिरफ्तार - शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मुकर्रम खान

कांग्रेस नेता मुकर्रम खान (Congress Leader Mukarram Khan) को हैदराबाद में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा था कि जो लोग हिजाब (Hijab row ) पहनने वाले छात्रों का विरोध करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं.

Congress Leader Mukarram Khan
कांग्रेस नेता मुकर्रम खान
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Published : Mar 8, 2022, 5:37 PM IST

Updated : Mar 8, 2022, 7:14 PM IST

कलबुर्गी : कर्नाटक पुलिस ने हिजाब (Hijab Row) पर विवादित बयान देने के आरोप में कांग्रेस नेता मुकर्रम खान (Congress Leader Mukarram Khan) को हैदराबाद में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. हिजाब विवाद पर विरोध प्रदर्शन के दौरान खान ने भड़काऊ बयान दिया था, जो वायरल (Video Viral) हो गया था. वीडियो में, उन्होंने कहा था कि जो लोग हिजाब पहनने वाले छात्रों का विरोध करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं. और सरकार से हिजाब पहनने वाले छात्रों को सेदाम शहर में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था.

पढ़ें: Karnataka Hijab Row: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

उनके खिलाफ 16 फरवरी को सेदाम पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद खान छिप गए थे. और कलबुर्गी जिला न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी. पुलिस ने उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार किया. बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें एक लेकिन बाद में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हिंदू संगठनों ने आरोपी के बयानों की निंदा की. और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं (IPC Sections) के तहत उनपर मुकदमा दर्ज किया है.

उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के छह छात्रों के विरोध के रूप में शुरू हुआ हिजाब विवाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए एक बड़ा संकट बन गया. राज्य भर के छात्रों और संगठनों ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. हाईकोर्ट (The Karnataka High Court) ने मामले की जांच के लिए विशेष पीठ का गठन किया था और पीठ ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है.

कलबुर्गी : कर्नाटक पुलिस ने हिजाब (Hijab Row) पर विवादित बयान देने के आरोप में कांग्रेस नेता मुकर्रम खान (Congress Leader Mukarram Khan) को हैदराबाद में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. हिजाब विवाद पर विरोध प्रदर्शन के दौरान खान ने भड़काऊ बयान दिया था, जो वायरल (Video Viral) हो गया था. वीडियो में, उन्होंने कहा था कि जो लोग हिजाब पहनने वाले छात्रों का विरोध करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं. और सरकार से हिजाब पहनने वाले छात्रों को सेदाम शहर में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था.

पढ़ें: Karnataka Hijab Row: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

उनके खिलाफ 16 फरवरी को सेदाम पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद खान छिप गए थे. और कलबुर्गी जिला न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी. पुलिस ने उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार किया. बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें एक लेकिन बाद में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हिंदू संगठनों ने आरोपी के बयानों की निंदा की. और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं (IPC Sections) के तहत उनपर मुकदमा दर्ज किया है.

उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के छह छात्रों के विरोध के रूप में शुरू हुआ हिजाब विवाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए एक बड़ा संकट बन गया. राज्य भर के छात्रों और संगठनों ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. हाईकोर्ट (The Karnataka High Court) ने मामले की जांच के लिए विशेष पीठ का गठन किया था और पीठ ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है.

Last Updated : Mar 8, 2022, 7:14 PM IST
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