नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित सतखोल प्यूड़ा स्थित आवास पर आगजनी-पथराव और फायरिंग मामले में आरोपी बीजेपी नेता कुंदन चिलवाल (bjp leader kundan chilwal) की गिरफ्तारी मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार से इस मामले में 6 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सरकार व याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इनके द्वारा कोई आगजनी नहीं की गई. न ही कुंदन चिलवाल का नाम एफआईआर में आया है. पीड़ित पक्ष के वकील ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि कुंदन चिलवाल के इशारे पर ही सलमान खुर्शीद के घर पर आगजनी-पथराव किया गया.
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा कि वे इस वारदात में शामिल नहीं हैं. कुछ लोग राजनीतिक कारणों के चलते उन्हें इस मामले में फंसा रहे हैं. इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है.
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सुनवाई के दौरान खुर्शीद के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि जाति धर्म को लेकर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया. याचिकाकर्ता इस केस का मुख्य आरोपी है. पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. कोर्ट को यह भी बताया गया कि कुंदन सिंह चिलवाल मुख्य आरोपी है. इसी के नेतृत्व में कुछ लोग द्वारा आगजनी व गोलाबारी की गई. जिसके चलते उनके आवास का भारी नुकसान हुआ है. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी फिर भी बाहर घूम रहा है.