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अवमानना के दोषी अधिकारियों को अदालत की कार्यवाही तक सुनाई जेल की सजा - न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत की कार्यवाही तक जेल में बंद करने का आदेश दिया.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
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Published : Jul 7, 2021, 7:03 AM IST

अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत की कार्यवाही तक जेल में बंद करने का आदेश दिया.

आईएएस अधिकारी एम. गिरिजा शंकर और आईएफएस अधिकारी चिरंजीव चौधरी को सजा सुनाई गई और उन पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया गया. बता दें उन्हें 1,783 बागवानी सहायकों की नियुक्ति के अदालत के आदेश को न मानने के लिए दोषी ठहराया गया था.

पढ़ें :आंध्र प्रदेश : हाई कोर्ट ने एमपीटीसी, जेडपीटीसी चुनाव रद्द करने का दिया आदेश


गिरिजा शंकर अभी पंचायत राज आयुक्त हैं और चौधरी बागवानी आयुक्त हैं. न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने इन अधिकारियों को सजा सुनाई.

अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत की कार्यवाही तक जेल में बंद करने का आदेश दिया.

आईएएस अधिकारी एम. गिरिजा शंकर और आईएफएस अधिकारी चिरंजीव चौधरी को सजा सुनाई गई और उन पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया गया. बता दें उन्हें 1,783 बागवानी सहायकों की नियुक्ति के अदालत के आदेश को न मानने के लिए दोषी ठहराया गया था.

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गिरिजा शंकर अभी पंचायत राज आयुक्त हैं और चौधरी बागवानी आयुक्त हैं. न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने इन अधिकारियों को सजा सुनाई.

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