नई दिल्ली : दिल्ली दंगा मामले (delhi riots case) में आरोपी और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (former councilor tahir hussain) की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है. इससे पहले हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का समय दिया था.
बीते दो अगस्त को जस्टिस रजनीश भटनागर ने दिल्ली पुलिस को छह अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. साथ ही इस मामले को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया था जहां ताहिर के खिलाफ कुछ और मामले लंबित हैं.
ये मामला दयालपुर थाने में FIR नंबर 120 जुड़ा है. इस FIR में ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं. इसके पहले पिछले 29 जुलाई को एक और मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा था कि ये जमानत याचिका जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट की जाए क्योंकि ताहिर हुसैन से संबंधित कई मामले उसी बेंच के समक्ष लंबित हैं.
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दरअसल, सुनवाई के दौरान ताहिर की ओर से पेश वकील मोहित माथुर ने कहा था कि जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष ताहिर से संबंधित दो FIR के मामले पहले से लंबित हैं. जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष FIR नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिका लंबित हैं. इसलिए इस याचिका पर भी सुनवाई उसी बेंच द्वारा की जानी चाहिए. ये याचिका FIR नंबर 80 से संबंधित है.
पिछले 14 जुलाई को FIR नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. ताहिर की जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है.
ताहिर को दिल्ली पुलिस और राजनीतिक विरोधियों ने प्रताड़ित करने के मकसद से केस दर्ज किया है. वह परिस्थितियों का शिकार है. ताहिर 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज FIR समेत कुल 11 FIR दर्ज किए हैं.