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Karnataka Election : हाईकोर्ट ने दी पीएम मोदी के बेंगलुरु में रोड शो की इजाजत, एहतियाती कदम उठाने को कहा - बेंगलुरु में रोड शो की दी इजाजत

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka HC) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 और 7 मई को बेंगलुरु में होने वाले रोड शो के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सभी एहतियाती उपाय किए जाने के निर्देश दिए हैं (PM Modis roadshows in Bengaluru).

Karnataka HC
कर्नाटक उच्च न्यायालय
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Published : May 5, 2023, 7:26 PM IST

Updated : May 5, 2023, 7:38 PM IST

बेंगलुरु: राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु शहर में शनिवार और रविवार को होने वाले 37 किलोमीटर के रोड शो को हरी झंडी दे दी है (PM Modis 37 km roadshow). अधिवक्ता एनपी अमृतेश द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति विजयकुमार एस पाटिल ने सुनवाई की. याचिका में रोड शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि इससे नागरिकों को असुविधा होगी.

6 मई को सुबह 9 बजे से 1.30 बजे तक और 7 मई को सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक ही मोदी के रोड शो की अनुमति दी गई है, ताकि छात्रों को परेशानी न हो क्योंकि राज्य में नीट परीक्षा हो रही है.

दरअसल भारत में चुनाव एक त्योहार की तरह आयोजित किए जाते हैं. इस साल 2517 रैलियां की गई हैं. हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. एंबुलेंस और स्कूल बसों की आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया गया है. कोर्ट ने कहा कि रैलियों से लोगों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी.

संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार की अनुमति है. कोर्ट ने इस पर विचार किया और रैली की अनुमति दी. साथ ही रैली के दौरान एंबुलेंस, स्कूल और कॉलेज की बसों और छात्रों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा.

अदालत ने कहा कि रैली आयोजित करने की अनुमति प्रतिवादियों, चुनाव आयोग और पुलिस आयुक्त द्वारा अदालत को आश्वासन दिए जाने के बाद दी जा रही है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि रैली में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी.

पुलिस आयुक्त ने कहा, उठाए जाएंगे एहतियाती कदम : सुनवाई के दौरान बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि रैली के दिन (रविवार) को नीट परीक्षा होगी और किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए कार्रवाई की गई है. कानून व्यवस्था भंग न हो इसके लिए आवश्यक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से प्रबंधन के लिए उपाय किए गए हैं ताकि एंबुलेंस यातायात बाधित न हो. याचिका में कहा गया था कि राज्य भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 37 किलोमीटर का रोड शो करने की अनुमति दी जाए. यातायात को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त बेंगलुरु द्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए.

तीन लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी रैली : यह रैली शहर के तीन लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी. रोड शो सुबह 10 बजे शुरू होगा और 45 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा. रोड शो शाम 4 बजे फिर से शुरू होगा और 13 विधानसभा क्षेत्रों में होगा. रोड शो बेंगलुरु के 18 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जिनमें कई व्यावसायिक और रिहायशी इलाके हैं. बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा कि रोड शो में पार्टी के 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे.

पढ़ें : Karnataka Assembly Election: बेल्लारी में 'द केरला स्टोरी' पर बोले पीएम मोदी, कहा- फिल्म दिखाती है आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई

बेंगलुरु: राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु शहर में शनिवार और रविवार को होने वाले 37 किलोमीटर के रोड शो को हरी झंडी दे दी है (PM Modis 37 km roadshow). अधिवक्ता एनपी अमृतेश द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति विजयकुमार एस पाटिल ने सुनवाई की. याचिका में रोड शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि इससे नागरिकों को असुविधा होगी.

6 मई को सुबह 9 बजे से 1.30 बजे तक और 7 मई को सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक ही मोदी के रोड शो की अनुमति दी गई है, ताकि छात्रों को परेशानी न हो क्योंकि राज्य में नीट परीक्षा हो रही है.

दरअसल भारत में चुनाव एक त्योहार की तरह आयोजित किए जाते हैं. इस साल 2517 रैलियां की गई हैं. हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. एंबुलेंस और स्कूल बसों की आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया गया है. कोर्ट ने कहा कि रैलियों से लोगों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी.

संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार की अनुमति है. कोर्ट ने इस पर विचार किया और रैली की अनुमति दी. साथ ही रैली के दौरान एंबुलेंस, स्कूल और कॉलेज की बसों और छात्रों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा.

अदालत ने कहा कि रैली आयोजित करने की अनुमति प्रतिवादियों, चुनाव आयोग और पुलिस आयुक्त द्वारा अदालत को आश्वासन दिए जाने के बाद दी जा रही है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि रैली में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी.

पुलिस आयुक्त ने कहा, उठाए जाएंगे एहतियाती कदम : सुनवाई के दौरान बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि रैली के दिन (रविवार) को नीट परीक्षा होगी और किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए कार्रवाई की गई है. कानून व्यवस्था भंग न हो इसके लिए आवश्यक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से प्रबंधन के लिए उपाय किए गए हैं ताकि एंबुलेंस यातायात बाधित न हो. याचिका में कहा गया था कि राज्य भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 37 किलोमीटर का रोड शो करने की अनुमति दी जाए. यातायात को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त बेंगलुरु द्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए.

तीन लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी रैली : यह रैली शहर के तीन लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी. रोड शो सुबह 10 बजे शुरू होगा और 45 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा. रोड शो शाम 4 बजे फिर से शुरू होगा और 13 विधानसभा क्षेत्रों में होगा. रोड शो बेंगलुरु के 18 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जिनमें कई व्यावसायिक और रिहायशी इलाके हैं. बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा कि रोड शो में पार्टी के 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे.

पढ़ें : Karnataka Assembly Election: बेल्लारी में 'द केरला स्टोरी' पर बोले पीएम मोदी, कहा- फिल्म दिखाती है आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई

Last Updated : May 5, 2023, 7:38 PM IST
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