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बाबासाहेब अंबेडकर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक फेसबुक पोस्ट करने वाले आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. साथ ही जांच अधिकारी को अकाउंट ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Sep 27, 2021, 3:25 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर पर अपमानजनक फेसबुक पोस्ट करने के लिए आरोपी बनाए गए अब्दुल रहीम अब्दुल गनी घड़ियाली को जमानत दे दी है.

अदालत ने गिरफ्तारी पर भी रोक लगाआ और एपीपी ने प्रस्तुत किया कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि यह आवेदक का फर्जी अकाउंट है या नहीं, उसे सुरक्षा से वंचित करना उचित नहीं होगा.

न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की खंडपीठ ने हालांकि जांच अधिकारी को आपत्तिजनक पोस्ट के आगे प्रसार को रोकने के लिए आवेदक के फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.

मामले में शिकायत अनुसूचित जाति समुदाय के एक सदस्य द्वारा की गई है और परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 1889 के अधिनियम की धारा 3(1)(v) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है.

आरोपी ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह एक आरटीआई कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर है. उसके वकील ने तर्क दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया और यह पोस्ट किया गया.

आरोपी ने फेसबुक अकाउंट और पोस्ट करने की बात को अस्वीकार कर दिया. जांच अधिकारी ने वरिष्ठ निरीक्षक साइबर सेल को आईपी एड्रेस और इस तरह के अन्य विवरण और रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ एपीपी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है और इस प्रकार उन्होंने आरोपी के पक्ष में सुरक्षा प्रदान करने का विरोध नहीं किया.

यह भी पढ़ें-देश के हर नागरिक को मिलेगा डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र : मोदी

कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हुए एक महीने बाद यानी 25 अक्टूबर 2021 को आवेदन को सूचीबद्ध कर दिया. न्यायालय ने अंत में निर्देश दिया कि तत्काल मामले में आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे 20000 रूपये का निजी बॉन्ड भरने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर पर अपमानजनक फेसबुक पोस्ट करने के लिए आरोपी बनाए गए अब्दुल रहीम अब्दुल गनी घड़ियाली को जमानत दे दी है.

अदालत ने गिरफ्तारी पर भी रोक लगाआ और एपीपी ने प्रस्तुत किया कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि यह आवेदक का फर्जी अकाउंट है या नहीं, उसे सुरक्षा से वंचित करना उचित नहीं होगा.

न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की खंडपीठ ने हालांकि जांच अधिकारी को आपत्तिजनक पोस्ट के आगे प्रसार को रोकने के लिए आवेदक के फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.

मामले में शिकायत अनुसूचित जाति समुदाय के एक सदस्य द्वारा की गई है और परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 1889 के अधिनियम की धारा 3(1)(v) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है.

आरोपी ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह एक आरटीआई कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर है. उसके वकील ने तर्क दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया और यह पोस्ट किया गया.

आरोपी ने फेसबुक अकाउंट और पोस्ट करने की बात को अस्वीकार कर दिया. जांच अधिकारी ने वरिष्ठ निरीक्षक साइबर सेल को आईपी एड्रेस और इस तरह के अन्य विवरण और रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ एपीपी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है और इस प्रकार उन्होंने आरोपी के पक्ष में सुरक्षा प्रदान करने का विरोध नहीं किया.

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कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हुए एक महीने बाद यानी 25 अक्टूबर 2021 को आवेदन को सूचीबद्ध कर दिया. न्यायालय ने अंत में निर्देश दिया कि तत्काल मामले में आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे 20000 रूपये का निजी बॉन्ड भरने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.

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