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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले से जुड़ी 8 याचिकाओं पर हुई सुनवाई, अधिवक्ताओं ने पेश की दलील

मथुरा में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपनी बात रखी. कोर्ट ने 25 मई को अगली सुनवाई की तारीख दी है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में कोर्ट में सुनवाई हुई.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में कोर्ट में सुनवाई हुई.
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Published : May 11, 2023, 1:27 PM IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में कोर्ट में सुनवाई हुई.

मथुरा : जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण को लेकर आठ अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान वादी व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कीं. करीब 2 घंटे के बहस के बाद सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख निर्धारित कर दी गई.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण को लेकर आठ अलग-अलग याचिका मनीष यादव वाद संख्या 152, महेंद्र प्रताप सिंह वाद 950, दिनेश शर्मा वाद 174 ,अनिल त्रिपाठी वाद 252, पवन शास्त्री वाद 107, जितेंद्र सिंह विसेन वाद 620, आशुतोष पांडे 1223, और रंजना अग्निहोत्री वाद संख्या 323 की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मनीष यादव की याचिका पर पहले सुनवाई हुई थी. वादी के अधिवक्ता ने याचिका को लेकर पहले 7 रूल 11 पर बहस करते हुए अपनी ओर से तमाम बातें रखी थी. न्यायालय ने दलील सुनने के बाद कहा कि सभी याचिकाओं में अधिवक्ताओं की सहमति बनी तो पहले 7 रूल 11 पर ही सुनवाई होगी. सभी याचिकाओं में 25 मई को अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई है.

दिनेश शर्मा के अधिवक्ता का आरोप : अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई याचिका 174 को लेकर वादी के अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय से पहले विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन से कराने के आदेश किए जाए, क्योंकि कुछ अराजकतत्व विवादित स्थान पर पुराने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं.

जमीन लौटाने की मांग : बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 मे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अलग-अलग 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सबसे पहले मनीष यादव की याचिका को लेकर 7 रूल 11 पर बहस शुरू हुई. एक पक्ष ने अपनी बहस पूरी की. सभी याचिकाओं पर न्यायालय में करीब 2 घंटे तक बहस हुई. सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी.

वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में हमारी याचिका वाद संख्या 950 को लेकर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता मामले को गुमराह करना चाहते हैं. तारीख पड़ने पर अधिवक्ता के द्वारा समय मांग लिया जाता है. सुनवाई के दौरान कुछ भी दस्तावेज पेश नहीं किए जाते, केवल प्रकरण को लेकर इग्नोर करने वाली चीजें सामने आ रहीं हैं. न्यायालय ने प्रतिवादी के अधिवक्ता को समय देते हुए मामले में तारीख दी है.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि प्रकरण को लेकर आज अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. हम चाहते हैं कि सभी याचिकाओं में 7 रूल 11 पर पहले सुनवाई हो, क्योंकि पहले यह तो मालूम हो जाए कि वाद चलने लायक है या नहीं. कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भ्रमित खबरें चलाई जा रहीं हैं. पिछले दिनों हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रखंड को लेकर आदेश किया था, वह मुस्लिम पक्ष के समर्थन में था, लेकिन कुछ अखबारों ने गलत जानकारी प्रकाशित कर दी थी.

यह भी पढ़ें : श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मीना मस्जिद का मामला, अब 27 जुलाई को होगी सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में कोर्ट में सुनवाई हुई.

मथुरा : जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण को लेकर आठ अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान वादी व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कीं. करीब 2 घंटे के बहस के बाद सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख निर्धारित कर दी गई.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण को लेकर आठ अलग-अलग याचिका मनीष यादव वाद संख्या 152, महेंद्र प्रताप सिंह वाद 950, दिनेश शर्मा वाद 174 ,अनिल त्रिपाठी वाद 252, पवन शास्त्री वाद 107, जितेंद्र सिंह विसेन वाद 620, आशुतोष पांडे 1223, और रंजना अग्निहोत्री वाद संख्या 323 की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मनीष यादव की याचिका पर पहले सुनवाई हुई थी. वादी के अधिवक्ता ने याचिका को लेकर पहले 7 रूल 11 पर बहस करते हुए अपनी ओर से तमाम बातें रखी थी. न्यायालय ने दलील सुनने के बाद कहा कि सभी याचिकाओं में अधिवक्ताओं की सहमति बनी तो पहले 7 रूल 11 पर ही सुनवाई होगी. सभी याचिकाओं में 25 मई को अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई है.

दिनेश शर्मा के अधिवक्ता का आरोप : अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई याचिका 174 को लेकर वादी के अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय से पहले विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन से कराने के आदेश किए जाए, क्योंकि कुछ अराजकतत्व विवादित स्थान पर पुराने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं.

जमीन लौटाने की मांग : बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 मे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अलग-अलग 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सबसे पहले मनीष यादव की याचिका को लेकर 7 रूल 11 पर बहस शुरू हुई. एक पक्ष ने अपनी बहस पूरी की. सभी याचिकाओं पर न्यायालय में करीब 2 घंटे तक बहस हुई. सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी.

वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में हमारी याचिका वाद संख्या 950 को लेकर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता मामले को गुमराह करना चाहते हैं. तारीख पड़ने पर अधिवक्ता के द्वारा समय मांग लिया जाता है. सुनवाई के दौरान कुछ भी दस्तावेज पेश नहीं किए जाते, केवल प्रकरण को लेकर इग्नोर करने वाली चीजें सामने आ रहीं हैं. न्यायालय ने प्रतिवादी के अधिवक्ता को समय देते हुए मामले में तारीख दी है.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि प्रकरण को लेकर आज अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. हम चाहते हैं कि सभी याचिकाओं में 7 रूल 11 पर पहले सुनवाई हो, क्योंकि पहले यह तो मालूम हो जाए कि वाद चलने लायक है या नहीं. कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भ्रमित खबरें चलाई जा रहीं हैं. पिछले दिनों हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रखंड को लेकर आदेश किया था, वह मुस्लिम पक्ष के समर्थन में था, लेकिन कुछ अखबारों ने गलत जानकारी प्रकाशित कर दी थी.

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