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केन्द्रीय मंत्री शेखावत जोधपुर कोर्ट में हुए पेश, लंबित मामले में होनी थी सुनवाई

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत लंबित मामले (Gajendra Singh Shekhawat in Jodhpur Court ) में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मंत्री कोर्ट में पेश हुए लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया.

IPC section 182 against Gajendra Singh Shekhawat, Hearing in Pending case under IPC section 182
केन्द्रीय मंत्री शेखावत जोधपुर कोर्ट में हुए पेश.
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Published : Nov 18, 2022, 10:01 PM IST

जोधपुर. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत के खिलाफ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर संख्या 8 में पुलिस की ओर से (Gajendra Singh Shekhawat in Jodhpur Court) पेश आईपीसी की धारा 182 की लंबित मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुकदमें में फैसले का दिन मुकरर्र होने के चलते केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत कोर्ट में पेश हुए लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया.

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत के खिलाफ वर्षों से आईपीसी की धारा 182 में एक मामला लंबित है. हालांकि इस मामले में कोर्ट से शेखावत को जमानत मिल चुकी है. केंद्रीय मंत्री शेखावत, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं. उस दौरान ही शेखावत ने किसी मामले को लेकर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो बाद में जांच में गलत पाई गई थी. पुलिस ने इसी मामले में झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का दोषी मानते हुए शेखावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर IPC की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी. इसमें शेखावत को जमानत मिली हुई है.

जोधपुर. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत के खिलाफ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर संख्या 8 में पुलिस की ओर से (Gajendra Singh Shekhawat in Jodhpur Court) पेश आईपीसी की धारा 182 की लंबित मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुकदमें में फैसले का दिन मुकरर्र होने के चलते केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत कोर्ट में पेश हुए लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया.

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत के खिलाफ वर्षों से आईपीसी की धारा 182 में एक मामला लंबित है. हालांकि इस मामले में कोर्ट से शेखावत को जमानत मिल चुकी है. केंद्रीय मंत्री शेखावत, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं. उस दौरान ही शेखावत ने किसी मामले को लेकर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो बाद में जांच में गलत पाई गई थी. पुलिस ने इसी मामले में झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का दोषी मानते हुए शेखावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर IPC की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी. इसमें शेखावत को जमानत मिली हुई है.

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