रांची: भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई अब 4 जनवरी को होगी. शुक्रवार को न्यायाधीश अंबुज नाथ की कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई.
याचिकाकर्ता भाजपा नेता नवीन झा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और विनोद साहू ने अपनी दलील पेश की. यह मामला साल 2018 का है, जब दिल्ली के कांग्रेस महाधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं. इसी बयान का हवाला देते हुए नवीन झा ने निचली अदालत में साल 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इसी साल मई माह में अंबुज नाथ की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को दलील का सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया था. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा था.
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ कुल तीन मामले चल रहे हैं. इसी बयान के खिलाफ चाईबासा में प्रताप कुमार ने मामला दर्ज कराया था, जिस पर वारंट भी जारी हुआ था. उस मामले में हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली हुई है. रांची में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान साल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको प्रदीप मोदी नामक शख्स ने पीएमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी.
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