ETV Bharat / bharat

Modi Surname Defamation Case: राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टली - मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई

पटना हाइकोर्ट में मोदी सरनेम मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई 2023 तक के लिए टल गई है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए 15 की तारीख तय की थी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी
author img

By

Published : May 15, 2023, 9:35 AM IST

Updated : May 15, 2023, 1:21 PM IST

पटना: मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के जज जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. इसके साथ ही उनकी याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दी गई है. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ 2019 में मानहानि का केस दर्ज करवाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है. इसी से जुड़े एक अन्य मामले में राहुल को 2 साल की सजा मिल चुकी है.

ये भी पढ़ें: Modi surname case: राहुल गांधी को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत, 'मोदी सरनेम' मामले में पेशी से मिली छूट

मोदी सरनेम मामले में पेशी से मिली थी छूट: इससे पहले 24 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने उनको मोदी सरनेम मामले में पेशी से छूट दे दी. उससे पहले पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको हर हाल में 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था.

क्या है मामला?: राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में याचिका दायर की थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में अपने भाषण में मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर आपत्तिजनक बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है.' इसी से जुड़े एक मामले में सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है. उस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है.

पटना: मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के जज जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. इसके साथ ही उनकी याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दी गई है. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ 2019 में मानहानि का केस दर्ज करवाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है. इसी से जुड़े एक अन्य मामले में राहुल को 2 साल की सजा मिल चुकी है.

ये भी पढ़ें: Modi surname case: राहुल गांधी को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत, 'मोदी सरनेम' मामले में पेशी से मिली छूट

मोदी सरनेम मामले में पेशी से मिली थी छूट: इससे पहले 24 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने उनको मोदी सरनेम मामले में पेशी से छूट दे दी. उससे पहले पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको हर हाल में 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था.

क्या है मामला?: राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में याचिका दायर की थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में अपने भाषण में मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर आपत्तिजनक बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है.' इसी से जुड़े एक मामले में सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है. उस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है.

Last Updated : May 15, 2023, 1:21 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.