पटना: मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के जज जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. इसके साथ ही उनकी याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दी गई है. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ 2019 में मानहानि का केस दर्ज करवाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है. इसी से जुड़े एक अन्य मामले में राहुल को 2 साल की सजा मिल चुकी है.
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मोदी सरनेम मामले में पेशी से मिली थी छूट: इससे पहले 24 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने उनको मोदी सरनेम मामले में पेशी से छूट दे दी. उससे पहले पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको हर हाल में 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था.
क्या है मामला?: राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में याचिका दायर की थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में अपने भाषण में मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर आपत्तिजनक बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है.' इसी से जुड़े एक मामले में सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है. उस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है.