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INX मीडिया डील केस : आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Sep 18, 2021, 4:44 PM IST

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले के आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई. मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया डील मामले आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे.

24 जुलाई को पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी. पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था.

कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी.

इसे भी पढ़ें: INX मीडिया डील मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित

कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया डील मामले आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे.

24 जुलाई को पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी. पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था.

कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी.

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कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

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