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कश्मीर : हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के आयुक्त सचिव को किया तलब - जम्मू कश्मीर में दोबारा पंजीकृत

हाई कोर्ट ने देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को जम्मू कश्मीर में दोबारा पंजीकृत कराए जाने संबंधी आदेश को लेकर आयुक्त सचिव परिवहन विभाग को तलब किया है. मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होनी है.

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
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Published : Apr 22, 2021, 4:42 AM IST

श्रीनगर: देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को जम्मू कश्मीर में दोबारा पंजीकृत कराए जाने संबंधी आदेश को लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी को तलब किया है.

न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की खंडपीठ ने अगली सुनवाई में आरटीओ कश्मीर के साथ आयुक्त सचिव परिवहन विभाग जम्मू और कश्मीर की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निर्देशित किया है.

पढ़ें- राजस्थान : जोधपुर में बिना हेलमेट चालान काटने पर महिला ने किया हंगामा

पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ भी सहमति व्यक्त की कि आरटीओ के पास इस तरह के परिपत्र को जारी करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए कमिश्नर सचिव को और अधिक स्पष्टीकरण के लिए 22 अप्रैल को अदालत में होना चाहिए.

श्रीनगर: देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को जम्मू कश्मीर में दोबारा पंजीकृत कराए जाने संबंधी आदेश को लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी को तलब किया है.

न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की खंडपीठ ने अगली सुनवाई में आरटीओ कश्मीर के साथ आयुक्त सचिव परिवहन विभाग जम्मू और कश्मीर की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निर्देशित किया है.

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पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ भी सहमति व्यक्त की कि आरटीओ के पास इस तरह के परिपत्र को जारी करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए कमिश्नर सचिव को और अधिक स्पष्टीकरण के लिए 22 अप्रैल को अदालत में होना चाहिए.

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