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HC ने केंद्रीय विद्यालय बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

केरल के अलप्पुझा जिले (Alappuzha district) में स्थित एकमात्र केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) को बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. केरल हाई कोर्ट ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा है.

Kerala High Court
केरल उच्च न्यायालय
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Published : Feb 1, 2022, 5:21 PM IST

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने अलप्पुझा जिले (Alappuzha district) में स्थित एकमात्र केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) को बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस विधायक रमेश चेन्नीथला की याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा.

मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की पीठ ने उक्त स्कूल को प्रायोजित करने वाले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपी) की कायमकुलम इकाई और केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan) से भी याचिका पर जवाब मांगा है.

चेन्नीथला ने अधिवक्ता निशा जॉर्ज के माध्यम से दाखिल याचिका में दावा किया है कि स्कूल को 'अचानक' बंद कर दिया गया और ऐसा 'अवैध रूप से' किया गया.

याचिका में दावा किया गया है, 'केंद्रीय विद्यालय (केवी) एनटीपीसी, कायमकुलम (संबंधित स्कूल) वर्ष 1999-2000 में एनटीपीसी, कायमकुलम के प्रायोजन के तहत परियोजना क्षेत्र में खोला गया था. यह अलाप्पुझा जिले में एकमात्र केवी है.'

विधायक ने याचिका में तर्क दिया है कि 'एनटीपीसी अधिकारियों ने अपने हलफनामे का घोर उल्लंघन करते हुए अब स्कूल को प्रायोजित नहीं करने का फैसला किया है, जिसके बाद इसे अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा.'

पढ़ें- केंद्रीय विद्यालय में अब 'माननीय' की सिफारिश पर नहीं मिलेगा एडमिशन, सांसद कोटा इतना

केवीएस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के. आई. मयंकट्टी माथर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उनसे और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों से इस मामले में निर्देश लेने को कहा और इसे 10 दिन के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने अलप्पुझा जिले (Alappuzha district) में स्थित एकमात्र केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) को बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस विधायक रमेश चेन्नीथला की याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा.

मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की पीठ ने उक्त स्कूल को प्रायोजित करने वाले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपी) की कायमकुलम इकाई और केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan) से भी याचिका पर जवाब मांगा है.

चेन्नीथला ने अधिवक्ता निशा जॉर्ज के माध्यम से दाखिल याचिका में दावा किया है कि स्कूल को 'अचानक' बंद कर दिया गया और ऐसा 'अवैध रूप से' किया गया.

याचिका में दावा किया गया है, 'केंद्रीय विद्यालय (केवी) एनटीपीसी, कायमकुलम (संबंधित स्कूल) वर्ष 1999-2000 में एनटीपीसी, कायमकुलम के प्रायोजन के तहत परियोजना क्षेत्र में खोला गया था. यह अलाप्पुझा जिले में एकमात्र केवी है.'

विधायक ने याचिका में तर्क दिया है कि 'एनटीपीसी अधिकारियों ने अपने हलफनामे का घोर उल्लंघन करते हुए अब स्कूल को प्रायोजित नहीं करने का फैसला किया है, जिसके बाद इसे अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा.'

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केवीएस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के. आई. मयंकट्टी माथर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उनसे और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों से इस मामले में निर्देश लेने को कहा और इसे 10 दिन के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
(पीटीआई-भाषा)

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