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दिल्ली दंगा : ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से सभी स्थिति रिपोर्ट मांगी

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Published : Aug 6, 2021, 5:18 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आगजनी के मामले में आरोपी आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से 'सभी स्थिति रिपोर्ट' मांगी है.

ताहिर हुसैन
ताहिर हुसैन

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आगजनी के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से 'सभी स्थिति रिपोर्ट' मांगी है.

दयालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकियों के संबंध में हुसैन की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि सभी मामलों में स्थिति प्राप्त होने के बाद वह सभी पक्षों की दलीलें सुनेंगे.

हुसैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और अभियोजन पक्ष के वकील डी. के. भाटिया ने अदालत को बताया कि पुलिस ने दो मामलों में स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है.

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, 'सभी स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिए. हम उनपर बाद में विचार कर सकते हैं. स्थिति रिपोर्ट रजिस्ट्री को भेजें.' उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है.

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ एक स्थिति रिपोर्ट मिली है. प्राथमिकियों में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में दंगा करने का कथित आरोप शामिल है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली हिंसा : आईबी कर्मचारी हत्या मामले में ताहिर हुसैन की हिरासत बढ़ी

दो मामले हुसैन के मकान की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकना और गोलियां चलाने से दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास का अपराध करने की कोशिश तथा शस्त्र कानून के उल्लंघन से संबंधित हैं.

इन दो जमानत याचिकाओं में से एक पर न्यायमूर्ति खन्ना ने 13 जुलाई को नोटिस जारी किया था.

(पीटीआई भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आगजनी के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से 'सभी स्थिति रिपोर्ट' मांगी है.

दयालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकियों के संबंध में हुसैन की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि सभी मामलों में स्थिति प्राप्त होने के बाद वह सभी पक्षों की दलीलें सुनेंगे.

हुसैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और अभियोजन पक्ष के वकील डी. के. भाटिया ने अदालत को बताया कि पुलिस ने दो मामलों में स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है.

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, 'सभी स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिए. हम उनपर बाद में विचार कर सकते हैं. स्थिति रिपोर्ट रजिस्ट्री को भेजें.' उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है.

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ एक स्थिति रिपोर्ट मिली है. प्राथमिकियों में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में दंगा करने का कथित आरोप शामिल है.

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दो मामले हुसैन के मकान की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकना और गोलियां चलाने से दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास का अपराध करने की कोशिश तथा शस्त्र कानून के उल्लंघन से संबंधित हैं.

इन दो जमानत याचिकाओं में से एक पर न्यायमूर्ति खन्ना ने 13 जुलाई को नोटिस जारी किया था.

(पीटीआई भाषा)

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