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5जी नेटवर्क मामले में जूही चावला को राहत : जुर्माना ₹ 20 लाख से घटाकर 2 लाख करने HC का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की डिवीजन बेंच ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (actress Juhi Chawla) की 5जी को लांच करने से रोकने के मामले में राहत दी है. कोर्ट ने उन पर लगाए 20 लाख रुपये जुर्माने को घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया है.

actress Juhi Chawla
अभिनेत्री जूही चावला (फाइल फोटो)
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Published : Jan 27, 2022, 4:01 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की डिवीजन बेंच ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (actress Juhi Chawla) की 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करते समय सिंगल बेंच के 20 लाख रुपये के जुर्माने की रकम को कम कर दो लाख रुपए कर दिया है. जस्टिस विपिन सांघी (Justices Vipin Sanghi) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं जूही चावला ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व होगा अगर वे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर सकें. उसके बाद कोर्ट ने 20 लाख रुपए की जुर्माने की रकम को घटाकर दो लाख रुपए करने का आदेश दिया.

25 जनवरी को कोर्ट ने जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद से कहा था कि वो सिंगल बेंच की ओर से लगाए गए जुर्माने की रकम को पूरे तरीके से खत्म नहीं करेंगे. कोर्ट इसे दो लाख कर सकती है. चूंकि याचिकाकर्ता एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उन्हें कुछ सामाजिक कार्य करना होगा. कोर्ट ने कहा था कि जब भी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को जरुरत होगी वो जूही चावला से संपर्क कर सकते हैं. इस पर सलमान खुर्शीद ने जूही चावला से पूछकर कहा था कि वे इस कार्य के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें - 5जी मामला : जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका, लगा था 20 लाख का जुर्माना

इससे पहले चार जून 2021 को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है. ऐसा करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है. कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

अभिनेत्री ने याचिका में कहा था कि 5जी तकनीक के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे मनुष्यों और पशु-पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.

(पीटीआई)

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की डिवीजन बेंच ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (actress Juhi Chawla) की 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करते समय सिंगल बेंच के 20 लाख रुपये के जुर्माने की रकम को कम कर दो लाख रुपए कर दिया है. जस्टिस विपिन सांघी (Justices Vipin Sanghi) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं जूही चावला ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व होगा अगर वे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर सकें. उसके बाद कोर्ट ने 20 लाख रुपए की जुर्माने की रकम को घटाकर दो लाख रुपए करने का आदेश दिया.

25 जनवरी को कोर्ट ने जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद से कहा था कि वो सिंगल बेंच की ओर से लगाए गए जुर्माने की रकम को पूरे तरीके से खत्म नहीं करेंगे. कोर्ट इसे दो लाख कर सकती है. चूंकि याचिकाकर्ता एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उन्हें कुछ सामाजिक कार्य करना होगा. कोर्ट ने कहा था कि जब भी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को जरुरत होगी वो जूही चावला से संपर्क कर सकते हैं. इस पर सलमान खुर्शीद ने जूही चावला से पूछकर कहा था कि वे इस कार्य के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें - 5जी मामला : जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका, लगा था 20 लाख का जुर्माना

इससे पहले चार जून 2021 को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है. ऐसा करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है. कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

अभिनेत्री ने याचिका में कहा था कि 5जी तकनीक के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे मनुष्यों और पशु-पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.

(पीटीआई)

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