चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को यौन उत्पीड़न (sexual harassment) के आरोप का सामना कर रहे निलंबित विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मामले को विल्लुपुरम की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत से स्थानांतरित कर वहां भेजने का अनुरोध किया था जहां कथित अपराध हुआ था.
निलंबित अधिकारी इस साल फरवरी में बंदोबस्ती ड्यूटी के दौरान भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप का सामना कर रहे हैं. उन्होंने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि इस मामले को उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायाधिकार क्षेत्र वाली अदालत में स्थानांतरित किया जाए जहां कथित अपराध हुआ था.
न्यायमूर्ति पी वेलुमुरुगन की एकल पीठ ने बुधवार को इस निलंबित अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को तीन महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया.
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