चेन्नई : चेन्नई उच्च न्यायालय (Chennai High Court) ने आयकर विभाग को वर्ष 2014-2015 के लिए आयकर खाते के पुनर्मूल्यांकन के आदेश को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम (Karthi Chidambaram) की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है.
मामले के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और लोकसभा के सदस्य कार्ति चिदंबरम ने 2015 में चेन्नई के पास मुत्तुकाडु में अपनी संपत्ति अग्नि एस्टेट्स फाउंडेशन को बेच दी थी.वहीं आयकर विभाग ने वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के आयकर खाते के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में एक नोटिस जारी कर दावा किया है कि इसके परिणामस्वरूप प्राप्त राशि 6 करोड़ 38 लाख रुपये को आयकर खाते में नहीं दिखाया गया है.
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इस मामले पर अदालत ने नोटिस को रद्द करने की मांग वाली कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी और आयकर विभाग को नोटिस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.इस संदर्भ में 15 जुलाई को आयकर विभाग ने वर्ष 2014-2015 के आयकर खाते का पुनर्मूल्यांकन कर 3 करोड़ 86 लाख रुपये कर का भुगतान करने का आदेश दिया था.इसी के खिलाफ कार्ति चिदंबरम ने चेन्नई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
इसमें कहा गया है कि आदेश के खिलाफ एक अलग न्यायाधीश द्वारा अपील दायर किए जाने तक का आदेश जारी किया गया था और उन्हें अपने मामले की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महादेवन ने आयकर विभाग को जवाब देने का आदेश देते हुए सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.