चंडीगढ़ : पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या राज्य में कोरोना की आपात स्थिति से निपटने के लिए जिलों के बीच तालमेल के लिए कोई नोडल एजेंसी है? तथा टोल फ्री नंबर 1045 क्या ऑपरेशनल है? हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से जबाब दायर करने के लिए समय दिए जाने की मांग पर शीघ्र देने के निर्देश दिए.
एमिक्स क्यूरी रुपिंदर खोसला ने पहले कोर्ट में कहा था कि कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं. वहीं मौजूदा परिस्थितियां बेहद चिंताजनक हैं. ऐसे में कोर्ट को इस मामले में तत्काल दखल देना चाहिए. उन्होंने कहा था कि सरकार के दिशा निर्देशों की खुलेआम अनदेखी होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर खूब भीड़ भाड़ है. वहीं अस्पतालों में जगह नहीं है.
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पंजाब सरकार का दावा: ऑक्सीजन आपूर्ति 136 एमटी तक बढ़ा दी गई
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि राज्य ने ऑक्सीजन की आपूर्ति 136 एमटी तक बढ़ा दी गई है. बता दे पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी है. पंजाब ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी झेल रहा है.
यह है मामला
जेल में बंद ऋषि की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि 27 दिसंबर 2020 को वह जेल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. इस पर उसे पंचकूला के सेक्टर 12 स्तिथ क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा गया लेकिन मेडिकल ऑथारिटी की तरफ से आगे उसका कोई इलाज नहीं किया गया. हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जेल में कैदियों के लिए मास्क की व्यवस्था किए जाने पर जवाब मांगा था. वहीं सेहत में सुधार होने पर ऋषि को वापस जेल भेज दिया गया था. हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार के वकील से पूछा था कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं.