ETV Bharat / bharat

हरियाणा सरकार ने लव-जिहाद कानून के लिए तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई

author img

By

Published : Nov 26, 2020, 1:04 PM IST

हरियाणा में लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है. जो अन्य राज्यों में बनाए गए लव-जिहाद कानूनों का अध्ययन करेगी.

drafting committee for love jihad
फाइल फोटो

चंडीगढ़ : हरियाणा में लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है. जो अन्य राज्यों में बनाए गए लव-जिहाद कानूनों का अध्ययन करेगी. इस कमेटी में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा दीपक मनचंदा को शामिल किया गया है.

इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव-जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी. विज ने कहा था कि वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा कर इस पर कानून बनाएंगे.

उत्तर प्रदेश के लव-जिहाद अध्यादेश की तारीफ
बुधवार को अनिल विज ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद अध्यादेश की तारीफ की थी. विज ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 'योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद' का नारा लगाया और कहा कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है. जल्द इसके खिलाफ कानून लाएंगे.

पढ़ें-निकिता हत्याकांड के साथ ही कैसे बाहर आया लव जिहाद का जिन्न? देखिए ये रिपोर्ट

बता दें कि, उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म-धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है.

क्या है मामला?
हरियाणा के बल्लभगढ़ में नीतिका तोमर हत्याकांड के बाद से गृह मंत्री ने लव जिहाद के मामलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. बता दें कि हाल ही में बल्लभगढ़ में नूंह के एक युवक ने नीतिका तोमर नामक लड़की की हत्या कर दी थी.

सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन की ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार लव-जिहाद के खिलाफ कानून ला रही है.

चंडीगढ़ : हरियाणा में लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है. जो अन्य राज्यों में बनाए गए लव-जिहाद कानूनों का अध्ययन करेगी. इस कमेटी में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा दीपक मनचंदा को शामिल किया गया है.

इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव-जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी. विज ने कहा था कि वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा कर इस पर कानून बनाएंगे.

उत्तर प्रदेश के लव-जिहाद अध्यादेश की तारीफ
बुधवार को अनिल विज ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद अध्यादेश की तारीफ की थी. विज ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 'योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद' का नारा लगाया और कहा कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है. जल्द इसके खिलाफ कानून लाएंगे.

पढ़ें-निकिता हत्याकांड के साथ ही कैसे बाहर आया लव जिहाद का जिन्न? देखिए ये रिपोर्ट

बता दें कि, उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म-धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है.

क्या है मामला?
हरियाणा के बल्लभगढ़ में नीतिका तोमर हत्याकांड के बाद से गृह मंत्री ने लव जिहाद के मामलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. बता दें कि हाल ही में बल्लभगढ़ में नूंह के एक युवक ने नीतिका तोमर नामक लड़की की हत्या कर दी थी.

सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन की ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार लव-जिहाद के खिलाफ कानून ला रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.