चंडीगढ़: हरियाणा में जूनियर कोच यौन उत्पीड़न मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ जिला अदालत में सुनवाई हुई. मंत्री के जमानत लगाने की जानकारी पीड़ित महिला को नहीं हो पाई. इस बात को कोर्ट में महिला के वकील ने रखा. इसकी वजह से केस की अगली तारीख पड़ी. अब कोर्ट 14 सितंबर को इसकी सुनवाई करेगा. फिलहाल संदीप सिंह को केस में कोई राहत नहीं मिली है.
कोर्ट में क्या हुआ ? सुनवाई के दौरान जूनियर महिला कोच के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. आरोपी संदीप सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका की प्रति (कॉपी) शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई. शिकायतकर्ता ने याचिका की कापी देने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया था. इस पर अदालत ने कापी प्रदान करने का आदेश भी दिया था. ऐसे स्थिति में अदालत ने इस मामले को 14 सितंबर तक के लिए टाल दिया..
आरोपी संदीप सिंह ने अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला है. हमने शिकायतकर्ता की ओर से इसका कड़ा विरोध किया है. अग्रिम जमानत याचिका मामले को गुरुवार 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. - दीपांशु बंसल, एडवोकेट, पीड़ित जूनियर महिला कोच के वकील
सूबे में राजनीति तेज: हरियाणा में जूनियर कोच यौन उत्पीड़न मामले में संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है.चार्जशीट में कई आरोप लगे हैं. इसके दाखिल होने के बाद संदीप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका लगाई है. इस केस में हरियाणा की राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है. विपक्ष लगातार संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं.