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रंजीत मर्डर केस: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच हत्या के दोषी करार - baba ram rahim guilty in rajit singh murder

रंजीत हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिसमें से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है. इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सभी दोषियों की सजा का एलान करेगी.

रंजीत मर्डर केस
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Published : Oct 8, 2021, 11:43 AM IST

Updated : Oct 8, 2021, 2:57 PM IST

चंडीगढ़/ पंचकूला : पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim) को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया .

राम रहीम सिंह दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में बंद है.

सीबीआई के विशेष अभियोजक एच पी एस वर्मा ने फोन पर बताया कि विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को हत्या का दोषी ठहराया.

उन्होंने बताया कि मामले में 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. हत्या मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत ही हो गयी थी.

हाल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रंजीत सिंह हत्या मामले को पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत से पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.

पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गयी थी. इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है.

सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची. गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी और वह अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

दो साल पहले डेरा प्रमुख को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के जुर्म में भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी.

ये है मामला

रंजीत मर्डर मामला 2002 का है और 2003 में ये मामला सीबीआई के पास आया था. मामले में कुल 6 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है. जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है. वही पांचवे आरोपी का नाम कृष्णा है जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है और छठा आरोपी गुरमीत राम रहीम है जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है.

ये भी पढ़ें - SC में बुधवार और गुरुवार को होगी मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई

चंडीगढ़/ पंचकूला : पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim) को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया .

राम रहीम सिंह दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में बंद है.

सीबीआई के विशेष अभियोजक एच पी एस वर्मा ने फोन पर बताया कि विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को हत्या का दोषी ठहराया.

उन्होंने बताया कि मामले में 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. हत्या मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत ही हो गयी थी.

हाल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रंजीत सिंह हत्या मामले को पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत से पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.

पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गयी थी. इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है.

सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची. गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी और वह अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

दो साल पहले डेरा प्रमुख को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के जुर्म में भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी.

ये है मामला

रंजीत मर्डर मामला 2002 का है और 2003 में ये मामला सीबीआई के पास आया था. मामले में कुल 6 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है. जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है. वही पांचवे आरोपी का नाम कृष्णा है जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है और छठा आरोपी गुरमीत राम रहीम है जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है.

ये भी पढ़ें - SC में बुधवार और गुरुवार को होगी मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई

Last Updated : Oct 8, 2021, 2:57 PM IST
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