ETV Bharat / bharat

गुजरात: पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा - गुजरात की खबरें

गुजरात के भिलोदा तालुका में 5 साल पुराने डबल मर्डर के मामले में न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी और 5 साल की बेटी की हत्या की थी.

Husband gets life sentence for killing wife and daughter
पत्नी और बेटी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
author img

By

Published : Jan 10, 2023, 8:32 PM IST

अहमदाबाद: अपनी दूसरी पत्नी और बेटी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने करीब 5 साल पहले अपनी दूसरी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और उनके 21 टुकड़े कर उन्हें फेंक दिया था. अब न्यायालय ने इस आरोपी को लंबी सुनवाई के बाद सजा सुनाई है. बता दें कि 5 साल पहले एक किसान के कूएं में महिला और बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.

महिला और बच्ची के शरीर के टुकड़े बरामद किए थे. महिला के हाथ में बने टैटू के आधार पर उसकी पहचान हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. अरावली सत्र न्यायालय ने भिलोदा तालुका और गांधीनगर एसआरपी के वांकानेर गांव निवासी आरोपी को अपनी दूसरी पत्नी और बच्ची की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि भिलोदा तालुक के वांकानेर गांव का रहने वाला अरविंद मरताभाई डामोर गांधीनगर एसआरपी में ड्यूटी कर रहा था.

पढ़ें: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किया मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, दंपति गिरफ्तार, बच्ची बरामद

शादीशुदा होने के बाद भी उसे हसुमती नाम की एक अन्य महिला से प्यार हो गया था, जिसके साथ उसने शादी कर ली थी. करीब 5 साल पहले अरविंद की पहली पत्नी के बेटे की शादी हो रही थी, इसलिए हसुमती ने शादी में जाने की जिद की. अरविंद उसे शादी में नहीं ले जाना चाहता था, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा. झगड़ा इतना बढ़ गया कि अरविंद ने हसुमती और उसकी 5 साल की बेटी की हत्या कर दी और उनके शव के 21 टुकड़े कर एक किसान के कूएं में फेंक दिया.

अहमदाबाद: अपनी दूसरी पत्नी और बेटी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने करीब 5 साल पहले अपनी दूसरी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और उनके 21 टुकड़े कर उन्हें फेंक दिया था. अब न्यायालय ने इस आरोपी को लंबी सुनवाई के बाद सजा सुनाई है. बता दें कि 5 साल पहले एक किसान के कूएं में महिला और बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.

महिला और बच्ची के शरीर के टुकड़े बरामद किए थे. महिला के हाथ में बने टैटू के आधार पर उसकी पहचान हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. अरावली सत्र न्यायालय ने भिलोदा तालुका और गांधीनगर एसआरपी के वांकानेर गांव निवासी आरोपी को अपनी दूसरी पत्नी और बच्ची की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि भिलोदा तालुक के वांकानेर गांव का रहने वाला अरविंद मरताभाई डामोर गांधीनगर एसआरपी में ड्यूटी कर रहा था.

पढ़ें: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किया मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, दंपति गिरफ्तार, बच्ची बरामद

शादीशुदा होने के बाद भी उसे हसुमती नाम की एक अन्य महिला से प्यार हो गया था, जिसके साथ उसने शादी कर ली थी. करीब 5 साल पहले अरविंद की पहली पत्नी के बेटे की शादी हो रही थी, इसलिए हसुमती ने शादी में जाने की जिद की. अरविंद उसे शादी में नहीं ले जाना चाहता था, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा. झगड़ा इतना बढ़ गया कि अरविंद ने हसुमती और उसकी 5 साल की बेटी की हत्या कर दी और उनके शव के 21 टुकड़े कर एक किसान के कूएं में फेंक दिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.