अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कल फैसला सुनाएगा. राहुल गांधी के वकील ने सूरत ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता भी गंवानी पड़ी. इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा.
ईटीवी भारत से टेलीफोन पर बातचीत में एडवोकेट पंकज चपानेरी ने कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी, क्योंकि राहुल गांधी का मामला जस्टिस हेमंत प्रच्छक की अदालत में दाखिल हो गया है. 2 मई को गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका को पूर्ण घोषित कर दिया. गुजरात उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि वह गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले में फैसला सुनाएगा.
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के रिकॉर्ड और कार्यवाही को 15 तारीख से पहले हाई कोर्ट में जमा करने का भी आदेश दिया. मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी द्वारा 25 अप्रैल 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी. जिसमें पहली सुनवाई 29 अप्रैल 2023 को हुई थी. इसके बाद 2 मई, 2023 को उच्च न्यायालय में एक और सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी घोषित की गई.
राहुल गांधी 2019 में मोदी के भाषण पर टिप्पणी करने पर बीजेपी के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. जिसके बाद राहुल गांधी को समन भेजा गया था, पूरा मामला सूरत कोर्ट में चल रहा था. जहां सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. इसके चलते राहुल गांधी का सांसद पद भी रद्द कर दिया गया. इस सजा को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की. सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील की.