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नए धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात सरकार को HC का नोटिस

गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021, जिसे 'लव जिहाद' के नाम से जाना जाता है, इसके अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

गुजरात हाई कोर्ट
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Published : Aug 6, 2021, 3:26 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021, जिसे 'लव जिहाद' के नाम से जाना जाता है, उसके अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने गुरुवार को नोटिस जारी किया.

एचसी बेंच ने राज्य के वकील से यह व्याख्या करने के लिए भी कहा कि संशोधित अधिनियम में पेश किए गए 'विवाह से' रूपांतरण का क्या मतलब है. हाल के बजट सत्र में, राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक पारित किया था और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस साल 15 जून से इसे लागू किया गया था. इस संशोधन को दो याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई है. एक जमीयत उलमा-ए-हिंद और जमीयत उलमा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्थानांतरित किया गया है और दूसरा अहमदाबाद निवासी मुजाहिद नफीस द्वारा स्थानांतरित किया गया है.

जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने तर्क दिया कि विवाह द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा विवाह करके धर्म परिवर्तन को अपराध बना दिया गया है और यह अनुच्छेद 21 के विपरीत है. याचिका में कहा गया है, 'एक अंतर-धार्मिक विवाह कभी भी सुचारू नहीं होता है, यह अधिनियम अनिवार्य रूप से शादी करने के लिए अलग-अलग धर्मों के दो वयस्कों की पसंद को छीन रहा है. विवाह अपने आप में अवैध नहीं है, जिसे एक अपराध बना दिया गया है.'

ये भी पढ़ें - सीबीआई, आईबी को SC ने लगाई फटकार, कहा- जजों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह

यह कहते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और यह कि असंशोधित अधिनियम ने जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को अपराध बना दिया है, जोशी ने पीठ से कहा, 'संशोधन इससे कहीं ज्यादा है .. इसमें अस्पष्ट शब्द शामिल हैं जो प्रचार करने के आपके अधिकार को प्रभावित करते हैं (धर्म) और निजता का अधिकार भी एक व्यक्ति के विवाह के लिए आवश्यक है.'

जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकतार्ओं ने अब 'आकर्षण' की व्यापक परिभाषा को चुनौती दी है जिसमें 'बेहतर जीवन शैली, दिव्य आशीर्वाद या अन्य' शामिल है, जिसे याचिकाकतार्ओं द्वारा 'अस्पष्ट' शब्द के रूप में 'अन्यथा' 'कुछ भी मतलब हो सकता है' के रूप में कहा गया है.

मुख्य न्यायाधीश नाथ ने याचिकाकतार्ओं के अवलोकन से सहमत होते हुए टिप्पणी की कि धारा 2 (ए) (एक) और 2 (ए) (दो), जो किसी भी उपहार या संतुष्टि के रूप में किसी भी प्रलोभन के प्रस्ताव को परिभाषित करता है, या तो नकद में या किसी भी भौतिक फायदा का अनुदान, या तो मौद्रिक या अन्यथा पहले से ही 'अपने आप में बेहतर जीवन शैली' के पहलू का ख्याल रखता है. जिसे अब संशोधित अधिनियम में एक अतिरिक्त विशिष्ट खंड के रूप में पेश किया गया है और दैवीय आशीर्वाद के पहलू होंगे अन्यथा दायरे से बाहर हो जाते हैं.

पीठ ने सरकारी वकील से मांग की है कि जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के तहत एक शर्त के रूप में 'विवाह से' वाक्यांश से क्या तात्पर्य है. पीठ ने टिप्पणी की 'आपके प्रावधान की जो भी व्याख्या हो, हम कह सकते हैं कि दो धर्मों के दो वयस्क या एक अंतर-धार्मिक गठबंधन या विवाह अपने आप में एक अपराध नहीं होगा, जब तक कि प्रलोभन, बल आदि का कोई कंटेंट न हो. यह विवाहित जोड़े पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म का पालन करें.'

ये भी पढ़ें - कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया बांग्लादेशी महिला के निर्वासन का आदेश

अदालत ने देखा कि 'या तो आप कहते हैं कि अगर जबरदस्ती या कपटपूर्ण तरीके से शादी होती है और फिर धर्मांतरण होता है, तो निश्चित रूप से, यह सही नहीं है, यह अपराध है .. , यह सही नहीं है.' इसके अलावा, न्यायमूर्ति वैष्णव ने इस प्रकार कहा 'अगर किसी की शादी अलग धर्म के व्यक्ति से हो जाती है, तो आप पहले उसे जेल भेजेंगे और फिर जांच करेंगे कि शादी बल प्रयोग से हुई थी या नहीं?'

स्टेट काउंसल मनीषा लवकुमार ने कहा, 'एक अंतर-धार्मिक विवाह, यह अपराध नहीं हो सकता. प्रति विवाह के लिए धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन, कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह विवाहित जोड़े को तय करना है कि उन्हें किस धर्म का पालन करना है.'

यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने 'अधिनियम की समग्रता में जांच नहीं की थी' शाह ने दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा है. सरकारी वकील ने भी अधिनियम के संचालन पर रोक का विरोध किया. सुरक्षा की भावना देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अगर अंतर-धार्मिकविवाह के मामले में राज्य कोई कार्रवाई करता है/ किसी व्यक्ति को जेल भेजता है, तो आप हमारे पास आइए हम आपकी रक्षा करेंगे.'

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 17 अगस्त को तय की है. राज्य अधिनियम को चुनौती दिए जाने के साथ ही उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया है.

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021, जिसे 'लव जिहाद' के नाम से जाना जाता है, उसके अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने गुरुवार को नोटिस जारी किया.

एचसी बेंच ने राज्य के वकील से यह व्याख्या करने के लिए भी कहा कि संशोधित अधिनियम में पेश किए गए 'विवाह से' रूपांतरण का क्या मतलब है. हाल के बजट सत्र में, राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक पारित किया था और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस साल 15 जून से इसे लागू किया गया था. इस संशोधन को दो याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई है. एक जमीयत उलमा-ए-हिंद और जमीयत उलमा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्थानांतरित किया गया है और दूसरा अहमदाबाद निवासी मुजाहिद नफीस द्वारा स्थानांतरित किया गया है.

जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने तर्क दिया कि विवाह द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा विवाह करके धर्म परिवर्तन को अपराध बना दिया गया है और यह अनुच्छेद 21 के विपरीत है. याचिका में कहा गया है, 'एक अंतर-धार्मिक विवाह कभी भी सुचारू नहीं होता है, यह अधिनियम अनिवार्य रूप से शादी करने के लिए अलग-अलग धर्मों के दो वयस्कों की पसंद को छीन रहा है. विवाह अपने आप में अवैध नहीं है, जिसे एक अपराध बना दिया गया है.'

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यह कहते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और यह कि असंशोधित अधिनियम ने जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को अपराध बना दिया है, जोशी ने पीठ से कहा, 'संशोधन इससे कहीं ज्यादा है .. इसमें अस्पष्ट शब्द शामिल हैं जो प्रचार करने के आपके अधिकार को प्रभावित करते हैं (धर्म) और निजता का अधिकार भी एक व्यक्ति के विवाह के लिए आवश्यक है.'

जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकतार्ओं ने अब 'आकर्षण' की व्यापक परिभाषा को चुनौती दी है जिसमें 'बेहतर जीवन शैली, दिव्य आशीर्वाद या अन्य' शामिल है, जिसे याचिकाकतार्ओं द्वारा 'अस्पष्ट' शब्द के रूप में 'अन्यथा' 'कुछ भी मतलब हो सकता है' के रूप में कहा गया है.

मुख्य न्यायाधीश नाथ ने याचिकाकतार्ओं के अवलोकन से सहमत होते हुए टिप्पणी की कि धारा 2 (ए) (एक) और 2 (ए) (दो), जो किसी भी उपहार या संतुष्टि के रूप में किसी भी प्रलोभन के प्रस्ताव को परिभाषित करता है, या तो नकद में या किसी भी भौतिक फायदा का अनुदान, या तो मौद्रिक या अन्यथा पहले से ही 'अपने आप में बेहतर जीवन शैली' के पहलू का ख्याल रखता है. जिसे अब संशोधित अधिनियम में एक अतिरिक्त विशिष्ट खंड के रूप में पेश किया गया है और दैवीय आशीर्वाद के पहलू होंगे अन्यथा दायरे से बाहर हो जाते हैं.

पीठ ने सरकारी वकील से मांग की है कि जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के तहत एक शर्त के रूप में 'विवाह से' वाक्यांश से क्या तात्पर्य है. पीठ ने टिप्पणी की 'आपके प्रावधान की जो भी व्याख्या हो, हम कह सकते हैं कि दो धर्मों के दो वयस्क या एक अंतर-धार्मिक गठबंधन या विवाह अपने आप में एक अपराध नहीं होगा, जब तक कि प्रलोभन, बल आदि का कोई कंटेंट न हो. यह विवाहित जोड़े पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म का पालन करें.'

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अदालत ने देखा कि 'या तो आप कहते हैं कि अगर जबरदस्ती या कपटपूर्ण तरीके से शादी होती है और फिर धर्मांतरण होता है, तो निश्चित रूप से, यह सही नहीं है, यह अपराध है .. , यह सही नहीं है.' इसके अलावा, न्यायमूर्ति वैष्णव ने इस प्रकार कहा 'अगर किसी की शादी अलग धर्म के व्यक्ति से हो जाती है, तो आप पहले उसे जेल भेजेंगे और फिर जांच करेंगे कि शादी बल प्रयोग से हुई थी या नहीं?'

स्टेट काउंसल मनीषा लवकुमार ने कहा, 'एक अंतर-धार्मिक विवाह, यह अपराध नहीं हो सकता. प्रति विवाह के लिए धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन, कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह विवाहित जोड़े को तय करना है कि उन्हें किस धर्म का पालन करना है.'

यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने 'अधिनियम की समग्रता में जांच नहीं की थी' शाह ने दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा है. सरकारी वकील ने भी अधिनियम के संचालन पर रोक का विरोध किया. सुरक्षा की भावना देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अगर अंतर-धार्मिकविवाह के मामले में राज्य कोई कार्रवाई करता है/ किसी व्यक्ति को जेल भेजता है, तो आप हमारे पास आइए हम आपकी रक्षा करेंगे.'

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 17 अगस्त को तय की है. राज्य अधिनियम को चुनौती दिए जाने के साथ ही उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया है.

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