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गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब से प्रतिबंध हटाया

Gujarat govt lifts ban on liquor in GIFT City: गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में राज्य सरकार ने शराब से प्रतिबंध हटा दिया है. वैश्विक कारोबारी माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है. गिफ्ट सिटी के अलावा राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में छूट नहीं दी गई है. GIFT City allows wine and dine facilities, liquor in GIFT City.

GIFT City
गिफ्ट सिटी
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 22, 2023, 10:44 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने शुक्रवार को गिफ्टी सिटी में शराब से प्रतिबंध हटा दिया. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया.

गौरतलब है कि गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए इस राज्य के गठन के बाद से यहां शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है. गिफ्ट सिटी के अलावा राज्य के किसी अन्य क्षेत्र को कभी भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है.

राज्य निषेध विभाग ने एक बयान में कहा, 'गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है. वैश्विक निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यहां वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए 'वाइन एवं डाइन' सुविधाओं की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलने का फैसला शुक्रवार को किया गया.'

बयान के मुताबिक, नई प्रणाली के तहत गिफ्ट सिटी क्षेत्र के होटल, रेस्तरां और क्लब (मौजूदा और जो नए खुलेंगे) को शराब और भोजन परोसने की सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे.

हालांकि, इन्हें शराब की बोतल बेचने की इजाजत नहीं होगी. गिफ्ट सिटी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और उनके आधिकारिक मेहमान शराब पीने के लिए ऐसे होटलों, रेस्तरां और क्लबों में जा सकेंगे. गिफ्ट सिटी में कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों को शराब पीने के लिए परमिट दिए जाएंगे और उनके आगंतुकों को अस्थायी परमिट दिए जाएंगे.

राज्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग गिफ्ट सिटी में शराब के आयात, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करेगा. इस समय गुजरात आने वाले बाहरी लोग अस्थायी परमिट लेकर अधिकृत दुकानों से शराब खरीद सकते हैं. विपक्षी कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है.

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अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने शुक्रवार को गिफ्टी सिटी में शराब से प्रतिबंध हटा दिया. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया.

गौरतलब है कि गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए इस राज्य के गठन के बाद से यहां शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है. गिफ्ट सिटी के अलावा राज्य के किसी अन्य क्षेत्र को कभी भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है.

राज्य निषेध विभाग ने एक बयान में कहा, 'गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है. वैश्विक निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यहां वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए 'वाइन एवं डाइन' सुविधाओं की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलने का फैसला शुक्रवार को किया गया.'

बयान के मुताबिक, नई प्रणाली के तहत गिफ्ट सिटी क्षेत्र के होटल, रेस्तरां और क्लब (मौजूदा और जो नए खुलेंगे) को शराब और भोजन परोसने की सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे.

हालांकि, इन्हें शराब की बोतल बेचने की इजाजत नहीं होगी. गिफ्ट सिटी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और उनके आधिकारिक मेहमान शराब पीने के लिए ऐसे होटलों, रेस्तरां और क्लबों में जा सकेंगे. गिफ्ट सिटी में कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों को शराब पीने के लिए परमिट दिए जाएंगे और उनके आगंतुकों को अस्थायी परमिट दिए जाएंगे.

राज्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग गिफ्ट सिटी में शराब के आयात, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करेगा. इस समय गुजरात आने वाले बाहरी लोग अस्थायी परमिट लेकर अधिकृत दुकानों से शराब खरीद सकते हैं. विपक्षी कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है.

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