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Kishan Bharwad murder case: गुजरात एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ जोड़ीं और दो धाराएं - Maulana Kamargani Usmani arrested from Delhi

ATS ने बताया कि अहमदाबाद के जमालपुर में मौलाना अयूब जवारावाला के घर की तलाशी के दौरान टीम को आर्गन और मौलाना अयूब द्वारा लिखित एक धार्मिक किताब मिली (argon and a religious book written by Maulana Ayub found) है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौलाना अयूब को तब गिरफ्तार किया (Police arrested Maulana Ayub), जब यह खुलासा हुआ कि अयूब जवारावाला ने उसे मारने के लिए हथियार मुहैया करायी (Ayub Jawarawala arranged a weapon) थी.

गुजरात एटीएस
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Published : Feb 2, 2022, 1:05 PM IST

Updated : Feb 2, 2022, 5:39 PM IST

अहमदाबाद : किशन भरवाड़ हत्या मामले (Kishan Bharwad murder case) में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने बुधवार को आरोपी मौलाना अयूब और मौलाना कामरगनी उस्मानी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण की धारा जोड़ी है. वहीं, ATS ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट 3(1)(1) और 3(2) गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी हैं.

ATS ने बताया कि अहमदाबाद के जमालपुर में मौलाना अयूब जवारावाला के घर की तलाशी के दौरान टीम को आर्गन और मौलाना अयूब द्वारा लिखित एक धार्मिक किताब मिली (argon and a religious book written by Maulana Ayub found) है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौलाना अयूब को तब गिरफ्तार किया (Police arrested Maulana Ayub), जब यह खुलासा हुआ कि अयूब जवारावाला ने उसे मारने के लिए हथियार मुहैया करायी (Ayub Jawarawala arranged a weapon) थी. इसके साथ ही दिल्ली से मौलाना कामरगनी उस्मानी को भी गिरफ्तार किया (Maulana Kamargani Usmani arrested from Delhi) गया है.

पढ़ें : किशन भरवाड़ हत्याकांड : मौलाना अय्यूब के मदरसा से पिस्तौल और अहम सबूत बरामद

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किशन भरवाड़ हत्याकांड में मौलवी की गिरफ्तारी, कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप

गुजरात ATS ने कहा कि विशेष रूप से, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के इन धाराओं को आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में लागू किया जाता है, जहां मामले की जांच होने तक आरोपी को अग्रिम जमानत या किसी भी तरह की जमानत मिलने की संभावना नहीं होती है.

बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट के कारण किशन भारवाड़ की 25 जनवरी को बाइक सवार व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. भारवाड़ ने छह जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी.

(एएनआई)

अहमदाबाद : किशन भरवाड़ हत्या मामले (Kishan Bharwad murder case) में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने बुधवार को आरोपी मौलाना अयूब और मौलाना कामरगनी उस्मानी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण की धारा जोड़ी है. वहीं, ATS ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट 3(1)(1) और 3(2) गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी हैं.

ATS ने बताया कि अहमदाबाद के जमालपुर में मौलाना अयूब जवारावाला के घर की तलाशी के दौरान टीम को आर्गन और मौलाना अयूब द्वारा लिखित एक धार्मिक किताब मिली (argon and a religious book written by Maulana Ayub found) है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौलाना अयूब को तब गिरफ्तार किया (Police arrested Maulana Ayub), जब यह खुलासा हुआ कि अयूब जवारावाला ने उसे मारने के लिए हथियार मुहैया करायी (Ayub Jawarawala arranged a weapon) थी. इसके साथ ही दिल्ली से मौलाना कामरगनी उस्मानी को भी गिरफ्तार किया (Maulana Kamargani Usmani arrested from Delhi) गया है.

पढ़ें : किशन भरवाड़ हत्याकांड : मौलाना अय्यूब के मदरसा से पिस्तौल और अहम सबूत बरामद

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गुजरात ATS ने कहा कि विशेष रूप से, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के इन धाराओं को आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में लागू किया जाता है, जहां मामले की जांच होने तक आरोपी को अग्रिम जमानत या किसी भी तरह की जमानत मिलने की संभावना नहीं होती है.

बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट के कारण किशन भारवाड़ की 25 जनवरी को बाइक सवार व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. भारवाड़ ने छह जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी.

(एएनआई)

Last Updated : Feb 2, 2022, 5:39 PM IST
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