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गुजरात हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका, अलग-अलग घोषित होंगे महानगरपालिका तथा पंचायत चुनाव परिणाम - plea of conducting poll counting on same day

याचिकाकर्ता नटवर महिला गोविंद परमार तथा जगदीश मकवाना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिलकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव परिणाम अलग-अलग तारीखों पर घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी.

Gujarat HC rejects plea of conducting poll counting on same day.
महानगर पालिका तथा पंचायत चुनाव का चुनाव परिणाम की याचिका ठुकराई
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Published : Feb 19, 2021, 2:02 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका को ठुकरा दिया है. बता दें, राज्य चुनाव आयोग की ओर से महानगर पालिका तथा पंचायत चुनाव का चुनाव परिणाम एक ही दिन घोषित करने संबंधी याचिका दायर की थी.

गुजरात में 6 महानगर पालिका के चुनाव परिणाम अब 23 फरवरी को ही घोषित हो जाएंगे, जबकि 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत व नगर पालिका के चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे. मनपा का चुनाव 21 फरवरी को होगा जबकि पंचायत चुनाव 28 फरवरी को होंगे.

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेबी पार्डीवाला तथा आईजे वोरा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग के चुनाव शेड्यूल को देखते हुए महानगरपालिका तथा पंचायत चुनाव का परिणाम अलग-अलग घोषित करने को मंजूरी दे दी है.

पढ़ें: 2020 दिल्ली पुलिस सहित देशभर के लिए चुनौतीपूर्ण रहा: दिल्ली पुलिस कमिश्नर

याचिकाकर्ता नटवर महिला गोविंद परमार तथा जगदीश मकवाना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव परिणाम अलग-अलग तारीखों पर घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी.

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका को ठुकरा दिया है. बता दें, राज्य चुनाव आयोग की ओर से महानगर पालिका तथा पंचायत चुनाव का चुनाव परिणाम एक ही दिन घोषित करने संबंधी याचिका दायर की थी.

गुजरात में 6 महानगर पालिका के चुनाव परिणाम अब 23 फरवरी को ही घोषित हो जाएंगे, जबकि 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत व नगर पालिका के चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे. मनपा का चुनाव 21 फरवरी को होगा जबकि पंचायत चुनाव 28 फरवरी को होंगे.

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेबी पार्डीवाला तथा आईजे वोरा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग के चुनाव शेड्यूल को देखते हुए महानगरपालिका तथा पंचायत चुनाव का परिणाम अलग-अलग घोषित करने को मंजूरी दे दी है.

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याचिकाकर्ता नटवर महिला गोविंद परमार तथा जगदीश मकवाना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव परिणाम अलग-अलग तारीखों पर घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी.

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