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'क्या यूएपीए कानून का हो रहा दुरुपयोग', सरकार ने दिया यह जवाब - केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यूएपीए

क्या सरकार यूएपीए कानून का दुरुपयोग कर रही है. इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसा होता तो अदालत इस मामले में लोगों को दोषी नहीं ठहराती. उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में 149 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

nityanand rai state home minister
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
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Published : Dec 22, 2021, 4:28 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत पिछले तीन साल में 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 149 लोग दोषी पाए गए.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 1,421, इसके बाद वर्ष 2019 में 1,948 और वर्ष 2020 में 1,321 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में 35, वर्ष 2019 में 34 और वर्ष 2020 में 80 लोगों को दोषी पाया गया.

राय ने कहा कि एक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही दोषसिद्धि का पता चलता है और यह विभिन्न कारकों जैसे कि विचारण की अवधि, साक्ष्यों के मूल्यांकन, गवाहों की जांच इत्यादि पर निर्भर करती है.

उन्होंने कहा, 'कानून के दुरुपयोग (UAPA laws being misused) को रोकने के लिए यूएपीए में ही सुरक्षा के अंतरनिहित उपायों समेत पर्याप्त संवैधानिक, संस्थागत और सांविधिक सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं.'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जरूरत को ध्यान में रखते हुए विगत में यूएपीए में संशोधन किए गए हैं और वर्तमान में इसमें कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है.

एक अन्य सवाल के जवाब में राय ने कहा कि वर्ष 2021 के दौरान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 13 दिसंबर तक भारतीय नागरिकों के विरुद्ध राजद्रोह अथवा यूएपीए अथवा दोनों के तहत 46 मामले दर्ज किए हैं.

ये भी पढ़ें : रावत की बगावत, हरीश के दांव से उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली

उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2021 तक इन मामलों में किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया गया है.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत पिछले तीन साल में 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 149 लोग दोषी पाए गए.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 1,421, इसके बाद वर्ष 2019 में 1,948 और वर्ष 2020 में 1,321 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में 35, वर्ष 2019 में 34 और वर्ष 2020 में 80 लोगों को दोषी पाया गया.

राय ने कहा कि एक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही दोषसिद्धि का पता चलता है और यह विभिन्न कारकों जैसे कि विचारण की अवधि, साक्ष्यों के मूल्यांकन, गवाहों की जांच इत्यादि पर निर्भर करती है.

उन्होंने कहा, 'कानून के दुरुपयोग (UAPA laws being misused) को रोकने के लिए यूएपीए में ही सुरक्षा के अंतरनिहित उपायों समेत पर्याप्त संवैधानिक, संस्थागत और सांविधिक सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं.'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जरूरत को ध्यान में रखते हुए विगत में यूएपीए में संशोधन किए गए हैं और वर्तमान में इसमें कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है.

एक अन्य सवाल के जवाब में राय ने कहा कि वर्ष 2021 के दौरान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 13 दिसंबर तक भारतीय नागरिकों के विरुद्ध राजद्रोह अथवा यूएपीए अथवा दोनों के तहत 46 मामले दर्ज किए हैं.

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उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2021 तक इन मामलों में किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया गया है.

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