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सरकार ने एयर इंडिया की विशेष इकाई को संपत्तियों के स्थानांतरण पर टीडीएस और टीसीएस की छूट दी

सरकार ने एयर इंडिया द्वारा SPV Air India Assets Holding Ltd को संपत्तियों के हस्तांतरण पर कर से छूट दी है. यह कदम राष्ट्रीय विमानन कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को सुगमता से पूरा करने की दृष्टि से उठाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

एयर इंडिया
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Published : Sep 12, 2021, 5:24 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने एयर इंडिया (Air India) द्वारा एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. (SPV Air India Assets Holding Ltd) को संपत्तियों के हस्तांतरण पर कर से छूट दी है. यह कदम राष्ट्रीय विमानन कंपनी के रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) को सुगमता से पूरा करने की दृष्टि से उठाया गया है.

एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने 2019 में विशेष इकाई एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. (Air India Assets Holding Ltd -AIAHL) का गठन किया था. इस इकाई को एयर इंडिया समूह का ऋण और गैर-प्रमुख संपत्तियों का स्थानांतरण किया जाना था.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes - CBDT) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एयर इंडिया द्वारा AIAHL को वस्तुओं के स्थानांतरण पर धारा 194क्यू के तहत कोई स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की जाएगी.

इसी तरह एयर इंडिया द्वारा अचल संपत्तियों का AIAHL को स्थानांतरण करने पर मिले भुगतान के लिए आयकर कानून की धारा 194-आईए के तहत कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.

CBDT ने कहा कि स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की कटौती के मकसद से एयर इंडिया द्वारा एआईएएचएल को सामान के स्थानांतरण पर 'विक्रेता' नहीं माना जाएगा.

CBDT ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर योजना के तहत एयर इंडिया से AIAHL को पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण को आयकर के उद्देश्य से स्थानांतरण नहीं माना जाएगा.

पढ़ें : TDS/TCS वसूली के लिए आईटी विभाग ने तैयार की नई व्यवस्था

CBDT ने पिछले सप्ताह पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नए मालिकों को नुकसान को आगे ले जाने और भविष्य के लाभ से इसे पूरा करने की अनुमति दी थी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सरकार ने एयर इंडिया (Air India) द्वारा एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. (SPV Air India Assets Holding Ltd) को संपत्तियों के हस्तांतरण पर कर से छूट दी है. यह कदम राष्ट्रीय विमानन कंपनी के रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) को सुगमता से पूरा करने की दृष्टि से उठाया गया है.

एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने 2019 में विशेष इकाई एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. (Air India Assets Holding Ltd -AIAHL) का गठन किया था. इस इकाई को एयर इंडिया समूह का ऋण और गैर-प्रमुख संपत्तियों का स्थानांतरण किया जाना था.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes - CBDT) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एयर इंडिया द्वारा AIAHL को वस्तुओं के स्थानांतरण पर धारा 194क्यू के तहत कोई स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की जाएगी.

इसी तरह एयर इंडिया द्वारा अचल संपत्तियों का AIAHL को स्थानांतरण करने पर मिले भुगतान के लिए आयकर कानून की धारा 194-आईए के तहत कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.

CBDT ने कहा कि स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की कटौती के मकसद से एयर इंडिया द्वारा एआईएएचएल को सामान के स्थानांतरण पर 'विक्रेता' नहीं माना जाएगा.

CBDT ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर योजना के तहत एयर इंडिया से AIAHL को पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण को आयकर के उद्देश्य से स्थानांतरण नहीं माना जाएगा.

पढ़ें : TDS/TCS वसूली के लिए आईटी विभाग ने तैयार की नई व्यवस्था

CBDT ने पिछले सप्ताह पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नए मालिकों को नुकसान को आगे ले जाने और भविष्य के लाभ से इसे पूरा करने की अनुमति दी थी.

(पीटीआई-भाषा)

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