नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 'पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट' (PAFF) को जम्मू-कश्मीर एवं अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है. एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अरबाज अहमद मीर को आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है, जो अभी पाकिस्तान में है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है.
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल पीएएफएफ और उसके सभी रूपों तथा फ्रंट संगठन को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए बैन लगा दिया है. पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में जाना जाता है. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है. गृह मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2019 में जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में उभरा है. पीएएफएफ सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है.
अधिसूचना के मुताबिक, पीएएफएफ, भारत में जम्मू-कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को करने के लिए पूर्व सक्रिय रूप से भौतिक रूप में और सोशल मीडिया पर षडयंत्र करने में भी संलिप्त है. अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएएफएफ हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों से हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं को भर्ती तथा प्रशिक्षित बना रहा है. इसके मुताबिक, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है. यही वजह है कि केंद्रीय सरकार मानती है कि पीएएफएफ आतंकवाद में लिप्त है और इसने भारत में आतंकवाद के अनेक कृत्यों को अंजाम दिया है. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसे आतंकी संगठन घोषित किया और इस पर बैन लगा दिया था.
(इनपुट-एजेंसी)