श्रीनगर : केंद्र सरकार ने कश्मीर में अलगाववादियों पर नकेल कसने के क्रम में जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से आज एक आदेश में कहा गया कि जीकेडीएफपी को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है और इसके संचालक हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं.
गृह मंत्रालय ने पार्टी पर कश्मीर को विवाद बताने और देश के संविधान के मुताबिक किसी भी समझौते को खारिज करने का आरोप लगाया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि इसके कार्यकर्ता और सदस्य पाकिस्तान और अन्य राष्ट्र-विरोधी स्रोतों से आतंकी फंड इकट्ठा करके जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं. मंत्रालय ने कहा कि इस संगठन के संस्थापक शब्बीर अहमद शाह को अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया है जो देश की अखंडता, सुरक्षा और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा है.
मंत्रालय के मुताबिक अगर इस पार्टी को अवैध संगठन घोषित नहीं किया गया तो यह अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी रखेगी और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ देगी. गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संगठन की गतिविधियों को देखते हुए इसे यूएपीए कानून की धारा 3 के तहत पांच साल के लिए अवैध संगठन घोषित किया गया है.
गौरतलब है कि शब्बीर अहमद शाह ने इस पार्टी गठन 1998 में किया था. शब्बीर शाह पिछले छह साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. शाह को 2017 में देश विरोधी गतिविधियों और टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद यासीन मलिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर उनकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. बता दें कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने से एक साल पहले ही अलगाववादी नेता को गिरफ्तार कर लिया था.
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