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गूगल, एफबी, व्हॉट्सएप ने साझा किया विवरण, ट्विटर ने नहीं : सूत्र

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Published : May 28, 2021, 10:32 PM IST

सोशल मीडिया कंपनियों से नए नियमों को लेकर सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी. गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सएप ने विवरण भेज दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ट्विटर ने ऐसा नहीं किया.

सोशल मीडिया
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नई दिल्ली : सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से नए नियमों को लेकर अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी. सूत्रों का कहना है कि गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सएप ने नए सोशल मीडिया नियमों की आवश्यकता के अनुसार IT मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया है लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया. सूत्रों का कहना है कि ट्विटर ने एक वकील को शिकायत अधिकारी नामित किया है.

गौरतलब है कि व्हॉट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. व्हॉट्सएप का कहना था कि कूट संदेशों तक पहुंच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जायेगा.

ट्वीट
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इस पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान कर कहा था कि नए आईटी नियमों के तहत देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा से जुड़े 'बेहद गंभीर अपराध' वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है.

साथ ही सरकार की ओर से साफ किया गया था कि भारत में सभी सोशल मीडिया कंपनियां सुरक्षित हैं.

25 फरवरी को घोषित किए गए थे नियम

नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी जो 26 मई से प्रभावी हो गया है. इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों (जिनके देश में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं) को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी.

पढ़ें- सोशल मीडिया से सरकार ने कहा, नए नियम निजता के खिलाफ नहीं

इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

(पीटीआई)

नई दिल्ली : सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से नए नियमों को लेकर अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी. सूत्रों का कहना है कि गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सएप ने नए सोशल मीडिया नियमों की आवश्यकता के अनुसार IT मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया है लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया. सूत्रों का कहना है कि ट्विटर ने एक वकील को शिकायत अधिकारी नामित किया है.

गौरतलब है कि व्हॉट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. व्हॉट्सएप का कहना था कि कूट संदेशों तक पहुंच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जायेगा.

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इस पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान कर कहा था कि नए आईटी नियमों के तहत देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा से जुड़े 'बेहद गंभीर अपराध' वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है.

साथ ही सरकार की ओर से साफ किया गया था कि भारत में सभी सोशल मीडिया कंपनियां सुरक्षित हैं.

25 फरवरी को घोषित किए गए थे नियम

नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी जो 26 मई से प्रभावी हो गया है. इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों (जिनके देश में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं) को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी.

पढ़ें- सोशल मीडिया से सरकार ने कहा, नए नियम निजता के खिलाफ नहीं

इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

(पीटीआई)

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