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स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई

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Published : Jul 16, 2021, 6:41 PM IST

केरल उच्च न्यायालय (Kerala High COurt) ने शुक्रवार को कहा कि राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दर्ज मामले में स्वप्ना सुरेश (Swapna Suresh) समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. यह घटना पिछले साल जुलाई में हुई थी.

स्वप्न सुरेश
स्वप्न सुरेश

कोच्चि : राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा स्वप्ना सुरेश पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वप्ना सुरेश (Swapna Suresh) समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. यह घटना पिछले साल जुलाई में हुई थी.

29 जुलाई को सुनवाई
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए. ए. की पीठ ने कहा, इसने संबंधित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए बृहस्पतिवार को इसी तरह के मामलों पर 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था.

सुरेश ने एनआईए की अदालत द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

NIA ने जाहिर की आपत्ति
इस याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने इसपर अपनी आपत्ति को लेकर बयान दाखिल किया. सुरेश ने जमानत याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज मामला कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में मुकदमा अंतहीन रूप से चल रहा है.

22 मार्च को जमानत याचिका खारिज
सुरेश, के टी रमीस, संदीप नायर और पी एस सारिथ समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एनआईए की विशेष अदालत ने 22 मार्च को खारिज कर दिया था. तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर पिछले साल पांच जुलाई को वहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)के नाम भेजे गए राजनयिक सामान में 15 किलोग्राम सोना जब्त किए जाने के बाद कई केंद्रीय जांच एजेंसियां सोने की तस्करी मामले की जांच कर रही हैं.

(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि : राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा स्वप्ना सुरेश पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वप्ना सुरेश (Swapna Suresh) समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. यह घटना पिछले साल जुलाई में हुई थी.

29 जुलाई को सुनवाई
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए. ए. की पीठ ने कहा, इसने संबंधित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए बृहस्पतिवार को इसी तरह के मामलों पर 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था.

सुरेश ने एनआईए की अदालत द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

NIA ने जाहिर की आपत्ति
इस याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने इसपर अपनी आपत्ति को लेकर बयान दाखिल किया. सुरेश ने जमानत याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज मामला कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में मुकदमा अंतहीन रूप से चल रहा है.

22 मार्च को जमानत याचिका खारिज
सुरेश, के टी रमीस, संदीप नायर और पी एस सारिथ समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एनआईए की विशेष अदालत ने 22 मार्च को खारिज कर दिया था. तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर पिछले साल पांच जुलाई को वहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)के नाम भेजे गए राजनयिक सामान में 15 किलोग्राम सोना जब्त किए जाने के बाद कई केंद्रीय जांच एजेंसियां सोने की तस्करी मामले की जांच कर रही हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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